ओडिशा के मयूरभंज जिले की एक अदालत ने 5 साल पहले नाबालिग लड़की से बलात्कार के मामले में 67 वर्षीय व्यक्ति को 10 वर्ष के कारावास की सज़ा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक अभिनव पटनायक ने बताया कि पॉक्सो न्यायाधीश सुमिता जेना ने शुक्रवार को फ़ैसला सुनाते हुए दोषी भागमत तुडु पर 10 हज़ार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
अदालत ने राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को बलात्कार पीड़िता को मुआवज़े के तौर पर 3 लाख रुपये का भुगतान करने का भी निर्देश दिया। 20 सितंबर 2017 को बिसोई प्रखंड के एक गाँव में अपने घर के निकट जंगल में बकरियाँ चराने गई 10 वर्षीय लड़की से तुडु ने बलात्कार किया था। अभियोजन पक्ष ने कहा कि पीड़िता के बयान, चिकित्सीय रिकॉर्ड और 14 गवाहों के बयानों के आधार पर यह निर्णय सुनाया गया है।