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सौरभ हत्याकांड: नीले ड्रम में सीमेंट में मिल चुका था खून, उधड़ चुकी थी खाल, डॉक्टर ने दी चौंकाने वाली गवाही

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मेरठ। ब्रह्मपुरी के बहुचर्चित नीले ड्रम वाले सौरभ हत्याकांड में बृहस्पतिवार को अदालत में सौरभ के शव का पोस्टमार्टम करने वाले डॉ. दिनेश सिंह चौहान की गवाही हुई। उन्होंने कहा कि छुरी से गर्दन काटकर हत्या की गई थी। हत्या के बाद उनके दोनों हाथों की कलाई (पंजे) भी काटकर अलग किए गए थे। गर्दन से लेकर सीने तक पांच गहरे चोट के निशाने मिले थे। शरीर पर तमाम छुरी के निशान मिले थे। पोस्टमार्टम से लगभग दो-तीन सप्ताह पहले युवक की हत्या की गई थी। शरीर का सारा हिस्सा सीमेंट में डूबा हुआ था।

न्यायालय जिला जज संजीव पांडे की अदालत में पोस्टमार्टम करने वाले डॉ. दिनेश सिंह चौहान ने अपने बयान दर्ज कराए। न्यायालय में बयान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी कृष्ण कुमार चौबे और मुस्कान-साहिल की अधिवक्ता रेखा जैन की मौजूदगी दर्ज हुए।

जिरह के दौरान बचाव पक्ष की अधिवक्ता रेखा जैन के सवालों का जवाब देते हुए डॉ. दिनेश सिंह चौहान ने बताया कि पोस्टमार्टम करते समय सिर और बाकी शरीर अलग था। दोनों हाथों के पंजे कटे हुए अलग थे। उसकी एक आंख बंद थी और एक आंख खुली हुई थी। मुंह खुला हुआ था। खून ड्रम में मौजूद सीमेंट के अंदर मिला हुआ था।

शरीर में चाकू-छुरी के हमले के कई निशान थे। सौरभ की मृत्यु गर्दन काटने और अत्यधिक रक्तस्राव होने के कारण हुई थी। जब पोस्टमार्टम किया गया तो उसे लगभग दो-तीन सप्ताह पहले हत्या हो चुकी थी। शरीर पर फटा हुआ बनियान, अंडरवियर और दाएं पैर में मौजा था।

सौरभ का पेट फूला हुआ था और शरीर से खाल वह बाल अलग हो रहे थे। बाल खींचे हुए थे। मांसपेशियां और खाल गल रही थी। जबड़ा भी टूटा हुआ था। सीमेंट में शरीर को हत्या कर दबाया गया था और उसमें चाकू-छुरी भी बरामद हुए थे।

उन्होंने बताया कि ड्रम काफी भारी होने के कारण ्सीधा पोस्टमार्टम हाउस ले जाया गया और वहां पर ड्रम को कटवाया गया। मौके पर मृतक के भाई राहुल और हेमंत ने मरने वाले की पहचान सौरभ के रूप में की थी। न्यायालय में लंच से पहले डॉक्टर के बयान दर्ज किए गए। जिसमें रेखा जैन ने कुछ सवाल पूछे और उनके डॉक्टर दिनेश चौहान ने उनके जवाब दिए।

जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी कृष्ण कुमार चौबे ने बताया कि अदालत ने अब इस केस के पहले विवेचक ब्रह्मपुरी थाने के एसएसआई कर्मवीर सिंह को बयान के लिए 4 नवंबर को तलब किया है।

इन गवाहों के हो चुके बयान

सौरभ हत्याकांड के मुकदमे का ट्रायल जिला जज संजीव पांडे की अदालत में चल रहा है। ट्रायल में पहले सभी 36 गवाहों के बयान दर्ज किए जाएंगे। कोर्ट में अभी तक मुकदमे के वादी मृतक सौरभ राजपूत के भाई बबलू, रिपोर्ट दर्ज करने वाले हेडमोहर्रिर बृजेश कुमार, सौरभ की मां रेणू, मृतक के दोस्त सौरभ कुमार, चाकू छुरी विक्रेता राकेश, नीला ड्रम विक्रेता सैफुद्दीन और बिल्डिंग मटेरियल की दुकानदार आशु, दवा लिखने वाले डॉ. अरविंद कुमार देशवाल, दवाई देने वाले उषा मेडिकल स्टोर संचालक अमित जोशी, नीले ड्रम को काटने वाले अशोक, पंचनामा भरने वाले दरोगा धर्मेंद्र गौड़ और पोस्टमार्टम करने वाले डॉ दिनेश सिंह चौहान की गवाही हो चुकी है।

यह था हत्याकांड

लंदन के एक मॉल में काम करने वाला सौरभ राजपूत पूर्व में नेवी मर्चेट में काम करता था। लंदन से 24 फरवरी 2025 को मेरठ अपने घर ब्रह्मपुरी आए सौरभ ने 25 फरवरी को बेटी पीहू का जन्मदिन और 27 फरवरी को पत्नी मुस्कान रस्तोगी का जन्मदिन मनाया था। सौरभ की 3 मार्च की रात को उसकी पत्नी मुस्कान रस्तोगी ने अपने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर सीने में चाकू घोंपकर और छुरी से गर्दन काटकर हत्या कर दी थी। शव के टुकड़े कर उसे प्लास्टिक के नीले ड्रम में सीमेंट के घोल से सील कर दिए थे।

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