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आजम परिवार को राहत: हमसफर रिजॉर्ट मामले में डॉ. तजीन फात्मा बरी, बिजली चोरी केस की रामपुर कोर्ट में सुनवाई

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रामपुर। हमसफर रिजाॅर्ट में बिजली चोरी के मामले में सपा नेता आजम खां की पत्नी डॉ. तजीन फात्मा को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने बिजली चोरी की एवज में जमा कराए गए 32 लाख रुपये के शमन शुल्क के आधार पर उनको बरी कर दिया। सपा नेता आजम खां की पत्नी और डॉ. तजीन फात्मा के खिलाफ शहर कोतवाली में पांच सितंबर 2019 में रिपोर्ट दर्ज की गई थी।
आरोप था कि डॉ. तजीन फात्मा के हमसफर रिजॉर्ट में चोरी से बिजली का उपयोग होते हुए पाया गया था। इस मामले में उस वक्त डूंगरपुर बिजलीघर के जेई राहुल रंजन ने यह रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने इस मामले में विवेचना के बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। इसके बाद इस मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट में चल रही है।
मामले में पांच सितंबर को डाॅ. तजीन फात्मा ने अपने अधिवक्ता नासिर सुल्तान के माध्यम से एक अर्जी दाखिल की थी, जिसमें कहा था कि उनके द्वारा 32 लाख का शमन शुल्क जमा किया गया था। इसी आधार पर केस को खत्म किया जाए, जिस पर बिजली विभाग की ओर से आपत्ति दाखिल की गई थी।
तजीन फात्मा के अधिवक्ता नासिर सुल्तान ने बताया कि कोर्ट में विद्युत अधिनियम की धारा 152 (2) के तहत प्रार्थना दिया गया था, जिस पर सुनवाई के बाद इसे मंजूर कर लिया गया। अब डा. तंजीन फात्मा को कोर्ट ने बरी कर दिया है। सुनवाई के दौरान डा. तजीन फात्मा कोर्ट में भी पेश हुईं। सपा नेता आजम खां की पत्नी डॉ. तजीन फात्मा का हमसफर रिजाॅर्ट शुरू से ही विवादों में घिरा रहा। वर्ष 2019 में जब सपा नेता आजम खां की मुश्किलें बढ़नी शुरू हुईं तो विरोधियों के निशाने पर उनका रिजाॅर्ट भी आ गया था। पहले रिजॉर्ट में नहर विभाग की जमीन होने की बात कही गई, इसके बाद खाद के गड्ढे होने की बात कही गई। इस बीच यहां पर बिजली चोरी का मामला प्रकाश में आया। रिजाॅर्ट में दो दफा प्रशासन की जेसीबी भी चल चुकी है।

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