आजमगढ़: एसआईआर में लापरवाही पर बीएलओ के खिलाफ मुकदमा दर्ज
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आजमगढ़। विधानसभा क्षेत्र-347 (आजमगढ़ सदर) के बूथ नंबर-82 (प्राथमिक विद्यालय बलरामपुर, कक्ष-4) पर तैनात बूथ लेवल अधिकारी (BLO) एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री रागिनी पाठक के विरुद्ध शुक्रवार को थाना कोतवाली में FIR दर्ज कर ली गई है। भारत निर्वाचन आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के दौरान रागिनी पाठक पर गंभीर अनियमितता व लापरवाही के आरोप लगे हैं। सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी-सह-खण्ड विकास अधिकारी पल्हनी, राजेश कुमार सिंह यादव द्वारा दी गई तहरीर के अनुसार रागिनी पाठक शुरू से ही पुनरीक्षण कार्य में रुचि नहीं ले रही थीं। बार-बार कहने पर भी गणना प्रपत्र (फॉर्म) नहीं बाँटे। फोन करने पर उन्होंने कहा कि “मैं घर आ गई हूँ”। 28 नवंबर को सफाई कर्मी के साथ ड्यूटी लगाई गई तो विवाद करते हुए काम से मना कर दिया। व्हाट्सऑप पर स्पष्ट संदेश भेजा – “मैं काम नहीं करूँगी”। उनके पास अब भी सैकड़ों गणना प्रपत्र वितरण हेतु बाकी पड़े हैं। इन कृत्यों को निर्वाचन आयोग के निर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन मानते हुए सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ने इसे भारतीय न्याय संहिता-2023 की धारा-223 (सरकारी कार्य में बाधा) एवं अन्य सुसंगत धाराओं के तहत दंडनीय अपराध बताया है। तहरीर मिलने पर कोतवाली पुलिस ने तत्काल मुकदमा पंजीकृत कर लिया।
