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दो बार जा चुकी है विधायकी, चार मामलों में हो चुकी है सजा, आजम के बेटे के 19 गवाहों पर भारी पड़े पांच गवाह

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रामपुर। दो पैन कार्ड मामले में सात साल की सजा काट रहे पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम को शुक्रवार को दो पासपोर्ट मामले में भी सात साल की कैद व पचास हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई गई है। गवाहों की लंबी चौड़ी फौज भी सपा के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम को दो पासपोर्ट रखने के मामले से सजा से नहीं बचा पाई।

सपा नेता की ओर 19 गवाहों को पेश किया गया लेकिन उनकी गवाही पर अभियोजन की ओर से पेश पांच गवाह भारी पड़ गए। लिहाजा अब्दुल्ला आजम को एक बार फिर सात साल की सजा सुना दी गई।

सपा के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम के दो पासपोर्ट मामले में शुक्रवार को एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट शोभित बंसल ने फैसला सुनाया। 2019 में सिविल लाइंस थाने में दर्ज इस मुकदमे में लगातार सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी नसीम अहमद व मुकदमे के वादी आकाश सक्सेना समेत पांच गवाहों को पेश किया गया जबकि इस मामले में सपा नेता की ओर से अपने बचाव में कुल 19 गवाह पेश किए गए।

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