मुख्तार के बेटे उमर को लेकर गाजीपुर पहुंची पुलिस, 10 करोड़ की संपत्ति के लिए किया था फजीर्वाड़ा
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गाजीपुर। जालसाजी के मामले में आईएस 191 गैंग के सरगना और माफिया मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी को रविवार की देर रात लखनऊ के दारूलशफा स्थित विधायक निवास से गिरफ्तार कर लिया गया। सोमवार की सुबह पुलिस उमर अंसारी को लेकर गाजीपुर पहुंची। यहां उमर को कोर्ट में पेश किया गया। आरोप है कि उमर अंसारी ने 50 हजार की इनामी अपनी मां आफ्शा अंसारी के फर्जी हस्ताक्षर किए और उसे अदालत में दाखिल कर दिया था। उमर अपने परिवार की 10 करोड़ रुपये की कुर्क संपत्ति को बचाने की फिराक में था। उमर अंसारी ने शहर कोतवाली क्षेत्र डेवड़ी बल्लभ दास स्थित जमीन पर भौतिक लाभ लेने की कोशिश में फजीर्वाड़ा किया। एसपी डा. ईरज राजा के मुताबिक इस जमीन की इस समय अनुमानित बाजारू कीमत 10 करोड़ रुपये के आसपास है। आरोप है कि उमर अंसारी ने 50 हजार की इनामी अपनी मां आफ्शा अंसारी के फर्जी हस्ताक्षर किए और उसे अदालत में दाखिल कर दिया था। उमर अपने परिवार की कुर्क संपत्ति को बचाने की फिराक में था। पुलिस अधीक्षक डॉ ईरज राजा ने बताया कि गैंगस्टर एक्ट के तहत माफिया मुख्तार अंसारी के परिवार की संपत्ति कुर्क की गई थी। इसी संपत्ति को मुक्त कराने के लिए उमर अंसारी ने अपनी मां आफ्शा अंसारी के फर्जी हस्ताक्षर बनाए। फर्जी हस्ताक्षर के साथ शपथ पत्र अदालत में दाखिल कर दिया। जबकि न्यायालय में यूपी गैंगस्टर अधिनियम की धारा 14(1) के तहत संपत्ति जब्तीकरण की कार्रवाई की गई थी। संपत्ति को अवमुक्त कराने के लिए न्यायालय में याचिका दायर की गई थी। यह जब्त संपत्ति आईएस 191 के पूर्व सरगना मुख्तार अंसारी (मृत) से संबंधित थी।
दायर याचिका में मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी ने अवैधानिक लाभ लेने के उद्देश्य से सोची समझी रणनीति के तहत फर्जी दस्तावेज तैयार किया। अपनी मां और फरार 50 हजार की इनामिया आफ्शा अंसारी का फर्जी हस्ताक्षर कर न्यायालय में दाखिल किया। मामला संज्ञान में आने पर उमर अंसारी और उनके वकील लियाकत अली के खिलाफ मुहम्मदाबाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया।
