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आज़मगढ़ : फर्जी बॉन्ड देकर की पांच लाख की धोखाधड़ी, पुलिस ने नहीं की सुनवाई तो पीड़ित पहुंचा कोर्ट की शरण में

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आजमगढ़। जनपद आजमगढ़ के सरायमीर थाना क्षेत्र के तलिया गांव निवासी अरुण कुमार गौतम ने सुल्तानपुर के जुमेदपुर निवासी शैलेंद्र मिश्रा और उनके पुत्र गौरव मिश्रा पर 5 लाख रुपये की धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। अरुण ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, आजमगढ़ के समक्ष धारा 173(4) बीएनएसएस के तहत प्रार्थना पत्र दाखिल कर मामले की जांच की मांग की है।
प्रार्थना पत्र के अनुसार, शैलेंद्र मिश्रा (SKD लैंडमार्क इन्फ्रास्ट्रक्चर इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर) और गौरव मिश्रा (असिस्टेंट चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर) ने अरुण को उनकी कंपनी में निवेश का लालच दिया। आरोप है कि दोनों ने 5 साल में पैसा दोगुना करने का वादा कर अरुण की बहन शुभावती से 5 लाख रुपये निवेश करवाए। यह राशि 29 मार्च 2017 को अरुण के SBI खाते में जमा हुई, जिसे 3 अप्रैल 2017 को कंपनी को RTGS के माध्यम से स्थानांतरित किया गया। बदले में, आरोपियों ने अरुण को एक फर्जी बॉन्ड दिया।
पांच साल बाद जब अरुण ने बॉन्ड का भुगतान मांगा, तो पता चला कि बॉन्ड फर्जी है। आरोपियों ने पैसे लौटाने से इनकार कर दिया और 10 फरवरी 2025 को सरायमीर बाजार में अरुण को गाली-गलौज व जान से मारने की धमकी दी। उन्होंने फर्जी मुकदमे में फंसाने की भी धमकी दी और कहा, “हमारी सरकार है, तुम हमारा कुछ नहीं कर सकते।”
अरुण ने स्थानीय थाने में शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ को रजिस्ट्री के माध्यम से सूचना दी, पर तब भी कोई सुनवाई नहीं हुई। गरीबी और असमर्थता का हवाला देते हुए अरुण ने कोर्ट से मामले की जांच और थाना सरायमीर को कार्रवाई के लिए निर्देश देने की गुहार लगाई है।

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