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आजमगढ़: जहरीली शराब तस्करी के आरोपी को 5 साल की सजा, 11 हजार रुपये जुर्माना

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आजमगढ़ : पुलिस की सघन जांच और अभियोजन की मजबूत पैरवी से ‘ऑपरेशन कनविक्शन’ के तहत एक बड़ा फैसला आया है। मुबारकपुर थाना क्षेत्र में दर्ज मामले में जहरीली शराब परिवहन के आरोपी मकबूल कुरैशी को अदालत ने दोषी ठहराते हुए 5 वर्ष 1 माह की कैद और 11 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

घटना 1 जनवरी 2019 की है, जब थाना मुबारकपुर के तत्कालीन उप-निरीक्षक कौशल कुमार ने लिखित तहरीर दी थी। तहरीर में बताया गया कि आरोपी मकबूल कुरैशी पुत्र शकील अहमद, निवासी पुरानी बस्ती, मुबारकपुर (थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़) के कब्जे से 20 लीटर रेक्टिफाइड स्पिरिट (जहरीली शराब) बरामद हुई थी।

इसके आधार पर थाना मुबारकपुर में मुकदमा संख्या 01/2019 दर्ज किया गया, जिसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 272, 273 और आबकारी अधिनियम की धारा 60 के तहत कार्रवाई हुई। पुलिस ने जांच पूरी कर आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया। मुकदमे में कुल 9 गवाहों की परीक्षा हुई।

आज (29 अक्टूबर 2025) को फास्ट ट्रैक कोर्ट-1 (एफटीसी-1) आजमगढ़ ने आरोपी मकबूल कुरैशी को दोषी करार दिया। अदालत ने जेल में बिताई गई अवधि को सजा में समायोजित करते हुए 5 वर्ष 1 माह की कैद और 11 हजार रुपये जुर्माने का आदेश दिया।

पुलिस अधीक्षक ने इस सफलता को जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन की प्रभावी पैरवी का नतीजा बताया। यह कार्रवाई जहरीली शराब की तस्करी पर लगाम कसने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही। है।

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