आजमगढ़: फूलपुर विधायक रमाकांत यादव को महामारी अधिनियम के तीन मुकदमों में मिली जमानत, 14 दिन की न्यायिक हिरासत भी
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आजमगढ़। समाजवादी पार्टी के फूलपुर से विधायक रमाकांत यादव को कोविड-19 महामारी अधिनियम के तहत दर्ज तीन पुराने मुकदमों में गुरुवार को एमपी-एमएलए स्पेशल मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत पर भेज दिया। हालांकि अदालत ने उनके द्वारा दाखिल जमानत अर्जी को मंजूर कर लिया।
कोर्ट के आदेश पर फतेहगढ़ जेल से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच विधायक को पुलिस न्यायालय लाई थी। लगातार तीन पेशी पर पुलिस द्वारा आदेश की अवहेलना करने के बाद कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया था, जिसके बाद गुरुवार को उन्हें पेश किया गया।
विधायक के अधिवक्ता रविंद्र नाथ यादव ने बताया कि वर्ष 2020 में पहली लहर के दौरान लॉकडाउन में राशन वितरण और दिए गए बयान के आधार पर सिधारी थाना पुलिस ने तीन मुकदमे दर्ज किए थे। चार्जशीट दाखिल होने के बाद कोर्ट ने उन्हें तलब किया था।
गौरतलब है कि इसी एमपी-एमएलए कोर्ट में रमाकांत यादव के खिलाफ पहले छह मुकदमों का निस्तारण हो चुका है, जिनमें तीन में सजा और तीन में बरी किया जा चुका है।
इसके अलावा जहरीली शराब से मौतों के तीन मुकदमों और 1998 के लोकसभा चुनाव के दौरान अंबारी चौक पर अंधाधुंध फायरिंग के मामले में भी उनकी एमपी-एमएलए सत्र न्यायालय में पेशी हुई।
विधायक के आजमगढ़ आने की खबर फैलते ही सैकड़ों समर्थक कोर्ट परिसर में जमा हो गए। सीओ सिटी शुभम तोड़ी के नेतृत्व में कई थानों की भारी पुलिस बल तैनात रही। सुरक्षा के मद्देनजर फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी कोर्ट परिसर के बाहर खड़ी रही।
