आजमगढ़ : जिला बदर अपराधी राजकुमार को पुलिस ने सब्जी मंडी से दबोचा
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आजमगढ़। थाना अहरौला पुलिस ने जिला बदर आदेश का उल्लंघन करने वाले एक अपराधी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान राजकुमार उर्फ रामकुमार यादव (45) पुत्र लौटन यादव निवासी ग्राम सहबानीपुर थाना अहरौला के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार अपर जिला मजिस्ट्रेट (भू-राजस्व) आजमगढ़ द्वारा 29 जनवरी 2026 को पारित आदेश के तहत अभियुक्त को चार माह के लिए जनपद आजमगढ़ की सीमा से जिला बदर किया गया था। आदेश की जानकारी अभियुक्त को विधिवत दी गई थी तथा क्षेत्र में मुनादी भी कराई गई थी। इसके बावजूद वह जनपद की सीमा में पाया गया, जो उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम 1970 की धारा 10 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। सोमवार रात उपनिरीक्षक यश सिंह पटेल, उपनिरीक्षक श्याम कुमार दूबे तथा पुलिस टीम रात्रि गश्त पर थे। इसी दौरान सूचना मिली कि जिला बदर अपराधी अहरौला सब्जी मंडी क्षेत्र में मौजूद है। सूचना पर पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर दबिश दी और करीब 8:20 बजे अभियुक्त को सब्जी मंडी से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने अभियुक्त के खिलाफ थाना अहरौला में मु0अ0सं0 67/26 धारा 10 उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम, 1970 के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार अभियुक्त के खिलाफ पूर्व में भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम तथा मारपीट और धमकी से संबंधित धाराएं शामिल हैं।
