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आजमगढ़: 1 दिसंबर से शुरू होगी ‘विद्युत बिल राहत योजना’, पहले चरण में 100% ब्याज माफी और 25% मूलधन छूट 

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फूलपुर (आजमगढ़)। उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी विद्युत बिल राहत योजना के तहत विद्युत वितरण मंडल द्वितीय आजमगढ़ के अंतर्गत आने वाले दो लाख से ज्यादा उपभोक्ताओं को बकाया बिल में भारी छूट मिलेगी। योजना 1 दिसंबर 2025 से शुरू होकर तीन चरणों में पूरी होगी। अधीक्षण अभियंता विद्युत द्वितीय दिग्विजय सिंह ने बताया कि योजना के पहले चरण (1 दिसंबर से 31 दिसंबर 2025) में पात्र उपभोक्ताओं को 100 प्रतिशत ब्याज माफी के साथ-साथ मूलधन पर 25 प्रतिशत की छूट मिलेगी। दूसरे चरण में मूलधन छूट 20 प्रतिशत और तीसरे चरण में केवल 15 प्रतिशत रह जाएगी। बिजली चोरी के प्रकरणों में भी पहले चरण में राजस्व निर्धारण राशि पर अधिकतम 50 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी। मंडल के तीनों खंडों – फूलपुर, कप्तानगंज और सठियांव में कुल पात्र उपभोक्ता 2,04,129 हैं। इन पर कुल बकाया करीब 1078 करोड़ रुपये है, जिसमें से 495 करोड़ रुपये केवल ब्याज है। जो उपभोक्ता एकमुश्त राशि जमा करने में असमर्थ हैं, उनके लिए मासिक बिल के साथ 500 या 750 रुपये की न्यूनतम किश्त में भी बकाया चुकाने का प्रावधान रखा गया है।अधीक्षण अभियंता ने सभी पात्र उपभोक्ताओं से अपील की है कि 1 दिसंबर से ही नजदीकी विद्युत केंद्र पर केवल 2000 रुपये जमा कर अपना पंजीकरण करा लें, ताकि पहले चरण का अधिकतम लाभ लिया जा सके। जागरूकता के लिए सभी अवर अभियंताओं को निर्देश दिए गए हैं कि ब्लॉक मुख्यालयों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, सार्वजनिक स्थलों पर पोस्टर लगवाएं तथा ग्राम प्रधानों के साथ मिलकर लाउडस्पीकर से प्रचार करें, जिससे कोई भी पात्र उपभोक्ता इस योजना से वंचित न रह जाए।

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