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आजमगढ़ : पांच लाख का धोखाधड़ी करने का आरोपी गिरफ्तार

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आजमगढ़। कोतवाली थाने के वरिष्ठ उप निरीक्षक ने जमीन के नाम पर पांच लाख की धोखाधड़ी करने के आरोपी अभियुक्त सैयद हसन रजा रिजी पिता का नाम मो0 हसन रजा रिजवी सैयद पुत्र रिजवी सैय्यद जफर रजा निवासी फ्लैट नं0 501 आलिया कालोनी शीश महल हुसैनाबाद लखनऊ थाना ठाकुरगंज लखनऊ उम्र 48 वर्ष को समय लगभग 2 बजे हाफिजपुर वठौली रोड के किनारे से हिरासत में लिया। गिरफ्तार अभियुक्त का सम्बन्धित धाराओ में चालान कर न्यायालय किया गया। ज्ञात हो कि पीड़ित ने स्थानीय थाने पर तहरीर दिया कि उसके पूर्व परिचित घरेलू सम्बन्ध रखने वाला मो हसन रजा रिजवी सैय्यद पुत्र रिजवी सैय्यद जफर रजा का उसके आजमगढ़ आवास पर आना जाना था और पीड़ित भी व्यवसाय के सिलसिले में लखनऊ व दिल्ली आता जाता था। जिसके कारण हसन रजा रिजवी से हमारे सम्बन्ध थे। उसी सम्बन्ध के कारण हसन रजा रिजवी 21 मार्च को पीड़ित के मुहल्ला सीताराम थाना कोतवाली शहर स्थित आवास पर आये और हम उसको लखनऊ स्थित कीमती जमीन से संबंधित दस्तावेज दिखाते हुए कहा कि अब्बस सैयद जुल्फिकार मुत्र स्व सैय्यद अली अकबर उम्र 66वर्ष, 15, हाजी मोहम्मद मोहसिन स्क्वायर कोलकता 16 बेस्ट बंगाल के निवासी है जो वर्तमान में दुबई रहते है, ने हमको अपनी कामर्शियल प्रापर्टी वियरिंग प्लाट नं एच-1/काम-8 मेजरिंग 2590 स्क्वायर मीटर आम्रपाली योजना उ0 प्र0 उक्त जमीन को हमे पावर आफ अटार्नी नियुक्त कर दिये है। जिससे उक्त जमीन से सम्बन्धित समस्त कार्य क्रय विक्रय तक करने का अधिकार प्राप्त है। उक्त जमीन की कीमत 9,92,94,000 रूपए है। जिसे आपको विक्रय कर सकता हूँ। पीड़ित उनकी बातो पर विश्वास कर क्रय करने को तैयार हो गया और बयाना के तौर पर मु0 5 लाख रूपए अपने उक्त आवास मुहल्ला सीता राम में स्थित आवास पर दो गवाहान के समक्ष दे दिया और यह तय किया गया कि तीन महिने में शेष धनराशि मु0- 9,87,94000 अदा करके रजिस्ट्री स्वय के नाम करवा लेंगे। लगभग 2 माह व्यतीत होने के पश्चात शिकायतकर्ता मो हसन रजा रिजवी से कहा कि धनराशि की व्यवस्था कर चुका हूँ आप उक्त जमीन को मेरे नाम रजिस्ट्री कर दीजिए। जिस पर हसन रजा द्वारा रजिस्ट्री करने की बात पर टाल मटोल किया जाने लगा, निर्धारित समयावधि तीन माह व्यतीत होने जाने के पश्चात भी हसन रजा द्वारा पीड़ित से कोई सम्पर्क नही साधा गया। हसन राजा के आचरण पर शक होने पर शिकायतकर्ता ने अब्बास सैयद जुल्फेकार से सम्पर्क किया तो उन्होने स्पष्ट रूप से कहा कि मेरे द्वारा उक्त जमीन का कोई भी पावर आफ अटार्नी किसी को नियुक्त नहीं किया गया है और न ही उक्त जमीन हमको विक्रय करनी है। हसन रजा द्वारा मुल्यवान भूमि की पूर्ण रूपेण कूट रचित दस्तावेज तैयार कर कर बेईमानी एवं छल करने की नियत से अत्यधिक बेस कीमती जमीन को हड़पना चाहते थे, जिसकी आड़ में हसन रजा द्वारा शिकायतकर्ता के 5 लाख रुपए हड़प लिया। पीड़ित द्वारा सम्पर्क कर उक्त धनराशि 5 लाख रूपए की मांग किये जाने पर धनराशि देने से इन्कार करने के साथ-साथ पीड़ित को जान से मार देने की धमकी दे रहा है। अभियुक्त हसन रजा द्वारा मुल्यवान एवं कीमती भूमि का सीले से कूट रचित दस्तावेज तैयार छल एवं बेइमानी जैसा अपराध कारित किया गया। उपरोक्त के सम्बन्ध में स्थानीय थाने पर सम्बन्धित धाराओ में मुकदमा पंजीकृत किया गया।

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