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69000 शिक्षक भर्ती मामला: सुप्रीम कोर्ट में आज नहीं हो सकी सुनवाई, नहीं हुई नई तारीख की घोषणा

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नई दिल्ली। 69000 शिक्षक भर्ती में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी। इससे दोनों पक्ष के अभ्यर्थियों को थोड़ी निराशा हुई लेकिन अब उनकी निगाह अगली तिथि पर टिकी हुई है। 69000 शिक्षक भर्ती मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ की ओर से 13 अगस्त को पूर्व की चयन सूची रद्द करते हुए तीन महीने में नई चयन सूची आरक्षण के नियमों के तहत तैयार करने का निर्देश दिया था। इसे लेकर ही चयनित अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट गए थे। जिसकी नौ सितंबर को सुनवाई हुई थी और अगली तिथि 23 सितंबर तय हुई थी। इससे पहले सभी पक्ष को लिखित पक्ष रखने का निर्देश भी दिया था। अभ्यर्थियों ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा के न बैठने के कारण आज सुनवाई नहीं हो सकी है। सुप्रीम कोर्ट में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की पैरवी कर रहे विजय यादव व अमरेंद्र पटेल ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई न होने से हम थोड़ा निराश हैं। क्योंकि पिछले 4 वर्षों से हम न्याय की गुहार लगा रहे हैं।
उन्होंने मांग की कि सरकार इस मामले में सॉलिसिटर जनरल को भेजकर सुप्रीम कोर्ट से इस मामले की जल्द सुनवाई करने व मामले के निस्तारण की अपील करे। ताकि अभ्यर्थियों का भविष्य सुरक्षित किया जा सके। वहीं चयनित वर्ग के अभ्यर्थी प्रत्यूष मिश्रा ने कहा कि आज सुनवाई न होने से थोड़ी निराशा हुई है लेकिन उम्मीद है कि जल्द ही इस मामले में अगली तिथि मिलेगी और हमें न्याय मिलेगा।

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