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खान सर की गिरफ्तारी पर रोक

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फायरिंग मामले में खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर मंगलवार को पटना सिविल कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने खान सर की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। पुलिस से केस डायरी की भी मांग की है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि अगले आदेश या अगली सुनवाई तक संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कोई कठोर या दबावपूर्ण कार्रवाई न की जाए। खान सर की तरफ से पेश हुए वकील अरविंद कुमार महुआर ने कोर्ट से कहा कि गोली आत्मरक्षा में चलाई गई। किसी तरह से भय फैलाना मकसद नहीं था। खान सर के वकील ने बताया कि खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर 20 जून को सुनवाई होगी। सोमवार को खान ग्लोबल स्टडीज के डायरेक्टर खान सर की ओर से पटना के जिला एवं सत्र कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की गई। खान सर की कोचिंग पर हमला मामले में जेल में बंद ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर  रौशन आनंद की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है।

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