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अवैध खनन रोकने पहुंची जिला खनन अधिकारी संग अभद्रता, मोबाइल भी तोड़ा, मुकदमा दर्ज

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सीतापुर। रामकोट थाना क्षेत्र के धनईखेड़ा गांव में जिला खान अधिकारी के साथ बीती 6 नवंबर को अवैध खननकर्ताओं ने जमकर अभद्रता की। डीएम अभिषेक आनंद के आदेश पर रामकोट पुलिस ने इस मामले में दो आरोपियों व एक अन्य अज्ञात के विरुद्ध मंगलवार रात केस दर्ज किया गया है। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है।
जिला खान अधिकारी की तहरीर के मुताबिक बीती 6 नवंबर को रात एक बजे उन्हें धनईखेड़ा में अवैध खनन की सूचना मिली। वह मौके पर हमराही होमगार्ड राधेलाल और महेंद्र सिंह के साथ आईं। वहां एक स्थान पर एक जेसीबी, एक डंफर व एक बिना नंबर प्लेट का ट्रैक्टर खनन करते मिले। आरोप है कि पूछने पर जेसीबी चालक ने दूसरी गाटा संख्या के कागज दिखाये। इसके साथ ही अरजीत शुक्ला नामक शख्स को फोन कर मौके पर बुला लिया। अरजीत अपने साथ भगवानपुर गांव निवासी दिवाकर प्रसाद व कई अन्य लोगों को मौके पर ले आया। आरोप है कि जब जिला खान अधिकारी अपने मोबाइल से बात करने लगीं और घटना का वीडियो बनाने लगीं तो उनके हाथ से मोबाइल छीनकर जमीन पर पटक दिया गया। इसके बाद मोबाइल को तोड़ दिया गया। आरोप है कि सभी लोग उन पर हमलावर हो गये। महिला खनन अधिकारी का हाथ पकड़कर आरोपियों ने धक्का दे दिया। जिससे वह जमीन पर गिर गईं। इसके बाद छेड़छाड़ करने लगे। जब उनके हमराही ने उच्च अधिकारियों को सूचना देनी चाही तो उसका भी मोबाइल फोन छीनकर फेंक दिया और धक्का मुक्की की। अन्य लोगों ने जान से मारने की धमकी दी। जिला खान अधिकारी ने बताया कि सभी आरोपियों ने जान से मारने की धमकी दी। वहीं, सरकारी कार्य में बाधा डाली। बताया कि सभी आरोपियों से जान माल का खतरा बना हुआ है। जिला खान अधिकारी ने डीएम को पूरी घटना बताई। डीएम के हस्तक्षेप के बाद मुकदमा दर्ज हुआ। प्रभारी निरीक्षक बलवंत शाही ने बताया कि आरोपियों की तलाश की जा रही है। जिलाधिकारी कार्यालय से दिवाकर प्रसाद ने 26 अक्तूबर से 24 नवंबर तक के लिए गाटा संख्या 125 से मिट्टी खनन की अनुज्ञा ली थी। खनन अधिकारी के मुताबिक रात के अंधेरे में नियमों के विपरीत दूसरी गाटा संख्या पर काम किया जा रहा था। जबकि मंडलायुक्त के स्पष्ट निर्देश हैं कि खनन की साइट पर कार्य का बोर्ड अवश्य लगाया जाये। अरजीत शुक्ला के बाबा इमलिया सुल्तानपुर थाना क्षेत्र के कोरैय्या गांव निवासी रामकुमार शुक्ला पर करीब आधा दर्जन गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। जिसमें सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम, एससी एसटी एक्ट व अन्य कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज है। आरोप है कि रामकुमार शुक्ला ने खैराबाद थाना क्षेत्र के धरैंचा में एक जमीन को एक आरोपी की मदद से सरकार के खाते में दर्ज जमीन को अनाधिकृत रूप से अपने पौत्रों के नाम दर्ज कराया था।

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