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सेना पर टिप्पणी मामले में राहुल गांधी को राहत नहीं

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हाईकोर्ट ने तलबी आदेश में दखल से किया इनकार

लखनऊ। सेना पर कथित अपमानजनक टिप्पणी के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ से राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने मामले में राहुल पर मानहानि का मुकदमा चलाने के लिए जारी तलबी आदेश में दखल देने से इन्कार कर दिया है।

हाईकोर्ट ने कहा कि पहली नजर में राहुल पर मानहानि का मुकदमा (विचारण) चलाने का मामला बनता है। ट्रायल कोर्ट का तलबी आदेश (समन) जारी करने का निर्णय सही है। इस टिप्पणी के साथ कोर्ट ने तलबी आदेश में दखल देने से इन्कार कर, इसे चुनौती देने वाली राहुल की याचिका खारिज कर दी। बीती 29 मई को न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की एकल पीठ ने खुली अदालत में याचिका खारिज करने का आदेश देकर कहा था कि विस्तृत आदेश 2 जून को जारी किया जाएगा, जो सोमवार को अपलोड हुआ।

दरअसल, राहुल गांधी के खिलाफ लखनऊ की एक अदालत में परिवाद दाखिल करते हुए आरोप लगाया गया है कि उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सेना पर कथित अपमानजनक टिप्पणी की थी। परिवाद पर सुनवाई के दौरान स्थानीय अदालत (ट्रायल कोर्ट) ने राहुल को तलब (समन) किया। राहुल ने बीती 11 फरवरी को जारी तलबी आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।

राज्य सरकार की ओर से पेश हुए अपर महाधिवक्ता विनोद कुमार शाही ने याचिका का विरोध किया और अदालत को बताया था कि राहुल ने यात्रा के दौरान कहा था कि चीन के सैनिकों की ओर से भारतीय सैनिकों की पिटाई के बारे में कोई कुछ नहीं पूछता। बता दें, लखनऊ की एक स्थानीय अदालत में उदय शंकर श्रीवास्तव ने राहुल गांधी के खिलाफ परिवाद दाखिल किया है।

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