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आजमगढ़ : आबकारी विभाग और पुलिस की संयुक्त छापेमारी में 21.6 लीटर अवैध विदेशी शराब, दो अभियुक्त गिरफ्तार

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आजमगढ़। आबकारी विभाग और थाना कंधरापुर की संयुक्त टीम ने आजमपुर स्थित एक कम्पोजिट शराब की दुकान पर छापेमारी कर बड़ी कार्रवाई की। इस दौरान 21.6 लीटर अवैध विदेशी शराब, 7700 रुपये नकद और दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। आबकारी निरीक्षक प्रभु नरायण सिंह के नेतृत्व में 06 सितंबर को जुनैदगंज चौराहे पर मुखबिर की सूचना के आधार पर कार्रवाई शुरू की गई। सूचना मिली थी कि आजमपुर कम्पोजिट दुकान में तनुकरण (पानी मिलाकर) और पिछले वर्ष की बिक्री हेतु अनुमन्य शराब की अवैध बिक्री हो रही है। टीम ने तत्काल दुकान पर छापा मारा, जहां दो विक्रेता शशिकांत यादव उर्फ जगनू (40 वर्ष) और राजेंद्र पाल (52 वर्ष) मौजूद थे।
दुकान की जांच में लकड़ी के तख्ते के नीचे छिपाई गई तीन पेटियों में कुल 120 पौवे अवैध विदेशी शराब बरामद हुई, जिसमें 15 पौवे आइकोनिक व्हाइट ग्रेन व्हिस्की, 35 पौवे सिग्नेचर प्रीमियर, 39 पौवे रॉयल स्टैग, और 31 पौवे मैकडॉवेल नंबर 1 शामिल थे। प्रत्येक पौवे की धारिता 180 मिलीलीटर थी। जांच में पाया गया कि आइकोनिक व्हाइट ग्रेन व्हिस्की की तीव्रता 42.8% के बजाय 35.13% थी, जो तनुकरण का प्रमाण है। साथ ही, अन्य पेटियों में रखी शराब 2024-25 की थी, जो वर्तमान वर्ष में बिक्री के लिए अनुमन्य नहीं थी। विक्रेताओं ने पूछताछ में स्वीकार किया कि दुकान के अनुज्ञापी रुदल यादव के निर्देश पर वे शराब में पानी मिलाकर और पुरानी शराब बेचकर लाभ कमाते थे। दुकान के काउंटर से 7700 रुपये नकद भी बरामद किए गए। दोनों अभियुक्तों को धारा 60/64 संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम 1910 और धारा 274/318 बीएनएस के तहत गिरफ्तार किया गया। कार्रवाई में आबकारी निरीक्षक प्रभु नरायण सिंह, प्रभारी आबकारी सिपाही श्रवण कुमार यादव, राजेश कुमार गौतम, धीरज कुमार सिंह और थाना कंधरापुर के सिपाही विनय कुमार शामिल थे। वैध शराब के स्टॉक को जब्त नहीं किया गया, और दुकान को बंद कर चाबी विक्रेताओं को सौंप दी गई। कार्यवाही के दौरान सर्वोच्च न्यायालय और मानवाधिकार आयोग के दिशा-निदेर्शों का पालन किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों में शशिकांत यादव उर्फ जगनू, पुत्र धरमदेव यादव, निवासी खानपुर भगतपट्टी, थाना बिलरियागंज, राजेंद्र पाल, पुत्र नरेश पाल, निवासी बिजरवा, थाना मुबारकपुर, शामिल हैं।

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