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आजमगढ़ : एक्शन में डीएम, ग्राम प्रधान को किया निलंबित

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भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितता के गंभीर आरोप सिद्ध होने पर हुई कार्रवाई

आजमगढ़। जिला मजिस्ट्रेट आजमगढ़ ने ग्राम पंचायत बड़हरिया विकास खण्ड मिर्जापुर की महिला प्रधान फरहत को उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम के तहत तत्काल प्रभाव से वित्तीय एवं प्रशासनिक शक्तियों से विरत कर निलंबित कर दिया। प्रारंभिक जांच में स्ट्रीट लाइट, हैंडपंप रिबोर, सीमेंट बेंच और टेंडर प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर अनियमितता पाई गई, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई। अंतिम जांच के लिए मुख्य पशु चिकित्साधिकारी आजमगढ़ को जांच अधिकारी नामित किया गया है।

स्ट्रीट लाइट और हैंडपंप में भेदभाव व जीएसटी धोखाधड़ी के सबूत : जांच में पाया गया कि 75 स्ट्रीट लाइटों के टेंडर बिना प्रशासनिक-वित्तीय स्वीकृति के 16 जून 2021 को खोले गए, जबकि स्वीकृति 09 जनवरी 2022 को मिली। कम्पोजिट फर्म एम/एस माई कंस्ट्रक्शन को 18% जीएसटी सहित ₹2,94,000 का भुगतान किया गया, जिसमें ₹44,286.75 की राजस्व क्षति हुई। मौके पर हरिजन बस्ती में 13 की जगह सिर्फ 6 और यादव बस्ती में 24 की जगह 12 लाइटें लगी पाई गईं। इसी तरह, परवेज खान और नौशाद के घरों के सामने हैंडपंप रिबोर में टेंडर स्वीकृति से पूर्व कोटेशन लिए गए, जिससे ₹66,096 की अनियमितता हुई। प्रधान का स्पष्टीकरण असंतोषजनक पाया गया, जिसमें कोई ठोस सबूत नहीं दिए गए।

 टेंडर में पक्षपात और ₹11.82 लाख की बंदरबांट : सीमेंट बेंच के लिए टेंडर 16 जून 2021 को खोला गया, जबकि स्वीकृति 20 अगस्त 2021 को मिली, जिससे ₹1,95,000 की अनियमितता हुई। कुल मिलाकर, सभी कार्यों में एक ही फर्म एम/एस माई कंस्ट्रक्शन को ₹11,82,238 के टेंडर दिए गए, जो निविदा नियमों का उल्लंघन दर्शाता है। जांच में परिजनों को लाभ पहुंचाने और भेदभाव के आरोप सिद्ध हुए।

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प्रधान के स्पष्टीकरण को खारिज कर जिला मजिस्ट्रेट ने अंतिम जांच के आदेश दिए, जिसमें तकनीकी सहायता के लिए अधिशासी अभियंता जलकर (नगर पालिका) को नामित किया गया। शिकायतकर्ता मेयाज खान की शपथ-पत्र आधारित शिकायत पर यह कार्रवाई हुई।

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