प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव में नहीं लागू होगा एसआईआर, याचिका हाईकोर्ट से खारिज
1 min readलखनऊ। हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने प्रदेश में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) लागू करने की मांग वाली जनहित याचिका को सारहीन कहकर खारिज कर दिया है। मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह की खंडपीठ ने यह आदेश संत कबीर नगर के नरेंद्र कुमार त्रिपाठी की ओर से दाखिल याचिका पर दिया। कोर्ट ने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने का कोई ठोस कारण नहीं है। कहा कि एसआईआर प्रक्रिया 18 जुलाई 2025 से ही प्रारंभ हो चुकी है और इसकी अस्थायी मतदाता सूची 23 दिसंबर 2025 को प्रकाशित की जानी है। ऐसे में मात्र इस आधार पर कि लोकसभा एवं विधानसभा चुनावों के लिए जारी दिशा-निर्देश पंचायत चुनावों पर भी लागू किए जाएं, इसमें न्यायिक हस्तक्षेप उचित नहीं है। इस टिप्पणी के साथ कोर्ट ने याचिका को सारहीन करार देकर खारिज कर दिया।
