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आजमगढ़ में छह मेडिकल स्टोरों का लाइसेंस निरस्त, दो मेडिकल एजेंसियों के लाइसेंस निलंबित, अग्रिम आदेश तक बिक्री पर रोक

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आजमगढ़। जनपद में अवैध एवं अनियमित रूप से कोडिनयुक्त व अन्य औषधियों के क्रय-विक्रय को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने सख्त कदम उठाया है। औषधि निरीक्षक आजमगढ़ सीमा वर्मा द्वारा किए गए निरीक्षण एवं जांच के दौरान कई औषधि प्रतिष्ठानों में गंभीर कमियां पाई गईं, जिसके आधार पर औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी (विक्रय), आजमगढ़ मंडल द्वारा माह दिसंबर 2025 में कड़ी कार्रवाई की गई है। जांच के उपरांत छह औषधि विक्रय प्रतिष्ठानों का अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) निरस्त करते हुए उनके क्रय-विक्रय पर पूर्ण रूप से रोक लगा दी गई है। जिन प्रतिष्ठानों का लाइसेंस निरस्त किया गया है, उनमें मेसर्स माँ शारदा फार्मा (जहानागंज), मेसर्स अपोलो मेडिकल्स (रैदोपुर तिराहा), मेसर्स ए0एस0 फार्मा (दीदारगंज, मार्टिनगंज), शिव शक्ति इंटरप्राइजेज (खरिहानी बाजार), शिव मेडिकल हाल (महाराजगंज) तथा पूर्वांचल मेडिकल एजेंसी (रोडवेज सिविल लाइन) शामिल हैं।इसके अतिरिक्त इसी माह में दो अन्य औषधि प्रतिष्ठानों पर भी कार्रवाई करते हुए उनके लाइसेंस को अग्रिम आदेश तक निलंबित कर दिया गया है। इनमें मेसर्स प्रभात मेडिकल एजेंसी, मार्टिनगंज तथा मेसर्स शुभम फार्मा, हर्रा की चुंगी, सदर आजमगढ़ शामिल हैं। इन दोनों प्रतिष्ठानों को भी अग्रिम आदेश तक औषधियों के क्रय-विक्रय से प्रतिबंधित कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग की इस कार्रवाई से जिले के मेडिकल कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। विभागीय अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि जनस्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वालों के विरुद्ध भविष्य में भी इसी तरह सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

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