राहुल गांधी और उदित राज को कोर्ट का नोटिस, BSP सुप्रीमो मायावती पर आपत्तिजनक टिप्पणी का मामला
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बदायूं। यूपी के बदायूं स्थित अपर जिला जल व विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट प्रथम पूनम सिंघल ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी व उदित राज के खिलाफ नोटिस जारी किया है। दोनों नेताओं को 29 जनवरी को कोर्ट में स्वयं या उनके अधिवक्ता को उपस्थित होने का आदेश दिया है। कांग्रेस के नेता व पूर्व सांसद उदित राज द्वारा बसपा सुप्रीमो के खिलाफ गलत टिप्पणी करने के मामले में अधिवक्ता जय सिंह सागर द्वारा दायर की फौजदारी निगरानी याचिका की सुनवाई करते करते हुए यह आदेश दिया है।
अधिवक्ता जय सिंह सागर के मुताबिक 16 फरवरी 2025 को कांग्रेस के नेता व पूर्व सांसद डॉ. उदित राज ने बसपा प्रमुख मायावती पर गलत बयानबाजी और उनकी हत्या करने तक की बात कही थी। इसी को लेकर अगले दिन 17 फरवरी को एमपी एमएलए कोर्ट में मुकदमा दायर कराने को प्रार्थना पत्र दिया था। जिसको एमपी-एमएलए कोर्ट ने इस घटना को दिल्ली की बताकर उसे खारिज कर दिया था।
इसके बाद अधिवक्ता ने 25 अगस्त 2025 को जिला जज की अदालत में फौजदारी निगरानी दायर की थी। इस मामले को जिला जज ने अपर जिला जल व विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट को भेजा था। तब से इस मामले में सुनवाई चल रही थी। इस मामले में अपर जिला जल व विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट प्रथम पूनम सिंघल ने कांग्रस नेता राहुल गांधी पुत्र स्व. राजीव गांधी निवासी 10 जनपद दिल्ली व उदित राज पुत्र स्व. कल्लन 192 नार्थ एवेन्यू निकट आरएमएल अस्पताल को नोटिस जारी किया है। नोटिस में कहा गया है कि 29 जनवरी को अपना पक्ष रखने को या तो वह स्वयं या अधिवक्ता उपस्थित रहें।
