आजमगढ़ में नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा
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पोक्सो कोर्ट ने सुनाया फैसला, 27 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया
विवाह का झांसा देकर भगा ले जाने का था आरोप, सात गवाहों की हुई परीक्षा
आजमगढ़। नाबालिग किशोरी को विवाह का झांसा देकर भगाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने आरोपी को कठोर सजा सुनाई है। शुक्रवार को पोक्सो कोर्ट के न्यायाधीश संतोष कुमार यादव ने आरोपी को 20 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 27 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार जीयनपुर थाना क्षेत्र के एक गांव से 26 मई 2019 की शाम एक नाबालिग किशोरी संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई थी। परिजनों ने मकरेपुर निवासी प्रदीप सिंह पटेल पर किशोरी को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने का आरोप लगाते हुए थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। पुलिस ने विवेचना पूरी कर आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया।
मुकदमे की सुनवाई के दौरान विशेष लोक अभियोजक अवधेश कुमार मिश्रा ने कुल सात गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी प्रदीप सिंह पटेल को दोषी ठहराते हुए 20 वर्ष के सश्रम कारावास और 27 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
