जारी होने से पहले ही खत्म हो गई डीएल की वैधता, जांच के आदेश, विधायक के भाई के साथ भी ऐसा हुआ
1 min readलखनऊ। आरटीओ से ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) जारी करने में हो रहीं गलतियां वाहन मालिकों के लिए परेशानी का सबब बन रही हैं। वर्ष 2024 में जारी डीएल की वैधता वर्ष 2023 में खत्म हो चुकी है। मामले की शिकायत ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के पास पहुंचने पर जांच के आदेश दिए गए हैं।मामला चरगांवा, गोरखपुर आरटीओ का है। गोरखपुर में रेलवे के स्टोर विभाग में सीनियर क्लर्क कौशल कुमार तिवारी को छह अगस्त 2024 को डीएल जारी किया गया। इस पर वैधता खत्म होने की तिथि 30 जून 2023 अंकित है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जिस डीएल को वर्ष 2024 में जारी किया गया, उसकी वैधता एक साल पहले कैसे खत्म हो गई। उन्होंने डीएल की इस गलती को ठीक करवाने के लिए आरटीओ को शिकायती पत्र दिया लेकिन सुनवाई नहीं हुई। उन्हें करीब दो महीने तक टरकाया जाता रहा। तब उन्होंने लखनऊ स्थित परिवहन विभाग के मुख्यालय में परिवहन आयुक्त चंद्रभूषण सिंह को इस संबंध में पत्र लिखा। इस पर परिवहन आयुक्त ने मामले की जांच और आवेदक की समस्या को जल्द से जल्द निस्तारित करने के निर्देश दिए।इससे पूर्व लखनऊ आरटीओ कार्यालय से भी ऐसी ही गलती हुई थी। विधायक नीरज बोरा के चचेरे भाई सुनील कुमार बोरा के डीएल जारी होने की तारीख 12 अगस्त 2024 से पहले 12 अगस्त 2023 को ही वैधता खत्म कर दी गई थी। सितंबर में यह मामला सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद एनआईसी के सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी की बात बताई गई और सुधार के लिए एनआईसी को पत्र लिखा गया है।