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आजमगढ़: कुख्यात गैंगस्टर मंगरू उर्फ मंगल की 11.39 लाख की अवैध संपत्ति कुर्क, गैंगस्टर की अन्य संपत्तियों पर भी चलेगा बुलडोजर

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आजमगढ़। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन में चलाए जा रहे अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश अभियान के तहत आज बुधवार को कुख्यात गैंगस्टर मंगरू उर्फ मंगल की करीब 11 लाख 39 हजार रुपये की अवैध संपत्ति कुर्क कर ली गई। जिला मजिस्ट्रेट के 13 नवंबर 2025 के आदेश के अनुपालन में एसडीएम फूलपुर अशोक कुमार की अगुवाई में राजस्व एवं पुलिस की संयुक्त टीम ने परगना माहुल, तहसील फूलपुर के गाटा संख्या 648 में स्थित 30.97 डिसमिल (लगभग 0.31 हेक्टेयर) जमीन को धारा 14(1) उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया। इस जमीन पर गैंगस्टर मंगरू ने वर्ष 2021 में पक्का मकान भी बनवाया था। पुलिस के अनुसार यह जमीन गोवध, एनडीपीएस जैसे संगीन अपराधों से अर्जित अवैध धन से मंगरू उर्फ मंगल ने अपने गैंग के माध्यम से बेनामी तौर पर श्रीमती इशरावती पत्नी हीरावन (निवासिनी मुजफ्फरपुर, परगना निजामाबाद, तहसील मेहनगर) के नाम 31 अगस्त 2020 को खरीदी थी। लोक निर्माण विभाग द्वारा इस संपत्ति का मूल्यांकन 11,39,295 रुपये आँका गया है।मंगरू उर्फ मंगल पुत्र स्वर्गीय मो. नईम, निवासी मानपुर, थाना पवई को पुलिस शातिर गैंग लीडर बताती है जो अपने गिरोह के साथ संगठित रूप से गोवध जैसे जघन्य अपराध कर अवैध कमाई करता था। कुर्की कार्यवाही में क्षेत्राधिकारी फूलपुर किरनपाल सिंह, थानाध्यक्ष पवई प्रदीप कुमार मिश्रा, तहसीलदार राजू कुमार सहित भारी पुलिस व राजस्व बल मौजूद रहा। पुलिस ने बताया कि गैंगस्टर की अन्य संपत्तियों की तलाश और कुर्की की कार्रवाई जारी है।

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