आजमगढ़ : निलंबित प्रधान रामचेत चौरसिया उच्च न्यायालय के आदेश पर पुन: बहाल
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आजमगढ़। ठेकमा विकास खंड क्षेत्र की राजेपुर ग्राम सभा के निलंबित प्रधान रामचेत चौरसिया को उच्च न्यायालय के आदेश पर पुन: बहाल कर दिया गया है। हाईकोर्ट ने 9 दिसंबर 2025 को जिलाधिकारी द्वारा जारी निलंबन आदेश पर स्थगन लगाते हुए उन्हें पुन: प्रधान पद पर बहाल करने का निर्देश दिया, जिसके बाद उनके समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। उल्लेखनीय है कि ग्राम सभा राजेपुर के प्रधान रामचेत चौरसिया के खिलाफ कुछ कार्यों को लेकर ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से शिकायत की थी। शिकायत की जांच के बाद जिलाधिकारी द्वारा उन्हें निलंबित कर दिया गया था। निलंबन की अवधि में ग्राम सभा में त्रिस्तरीय सदस्यीय टीम गठित कर कार्यवाहक प्रधान के माध्यम से विकास कार्य कराए जा रहे थे। प्रधान रामचेत चौरसिया ने निलंबन आदेश को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। सुनवाई के उपरांत न्यायालय ने निलंबन आदेश पर रोक लगाते हुए उन्हें पुन: बहाल करने का आदेश दिया। इस संबंध में प्रधान रामचेत चौरसिया ने बताया कि हाईकोर्ट का आदेश मिलते ही उसी दिन संबंधित अधिकारियों को उसकी प्रति उपलब्ध करा दी गई थी, हालांकि औपचारिक रूप से चार्ज सौंपने की प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई थी। वहीं, ठेकमा ब्लॉक के खंड विकास अधिकारी मनोज कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में रामचेत चौरसिया को पुन: ग्राम प्रधान के रूप में बहाल कर दिया गया है। आदेश के क्रम में एडीओ पंचायत को ग्राम सभा के खातों के रिप्लेसमेंट/वेरिफिकेशन के निर्देश दे दिए गए हैं। न्यायालय के आदेश के बाद कार्यवाहक प्रधान को हटा दिया गया है और अब ग्राम सभा के सभी विकास कार्य पुन: प्रधान रामचेत चौरसिया द्वारा संचालित किए जाएंगे।
