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आजमगढ़ में नाबालिग से गैंगरेप के दोषियों को 10-10 वर्ष की सजा

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पॉक्सो कोर्ट ने सुनाया फैसला, प्रत्येक पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया

आजमगढ़। नाबालिग किशोरी से गैंगरेप के मामले में सुनवाई पूरी करते हुए पॉक्सो कोर्ट ने दो आरोपियों को दोषी ठहराते हुए 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक आरोपी पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। यह फैसला पॉक्सो कोर्ट के जज संतोष कुमार यादव ने सोमवार को सुनाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार, दीदारगंज थाना क्षेत्र के एक गांव की 16 वर्षीय पीड़िता अपनी मां के साथ ननिहाल आई हुई थी। 24 अप्रैल 2016 की रात वह घर के बाहर चारपाई पर सो रही थी। आरोप है कि उसी दौरान रात लगभग 12 बजे गांव के अरविंद और सुभाष उसे उठा ले गए और उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच पूरी की और दोनों आरोपियों के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित की। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक अवधेश कुमार मिश्रा और दौलत यादव ने कुल 10 गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी अरविंद और सुभाष को दोषी करार देते हुए 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास तथा प्रत्येक पर 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

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