शत्रु संपत्ति खुर्द बुर्द केस में अब्दुल्ला आजम की जमानत पर बहस पूरी, कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित
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रामपुर। हरदोई जेल में बंद सपा के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम की जमानत अर्जी पर सोमवार को दोनों पक्षों की बहस के साथ सुनवाई पूरी हुई। कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है। कुछ माह पहले शत्रु संपत्ति को खुर्द-बुर्द करने के आरोप से घिरे सपा नेता आजम खां और अब्दुल्ला आजम को रामपुर पुलिस ने क्लीन चिट दे दी थी। जिस पर यह मामला शासन तक पहुंचा था।
इसके बाद इस मामले में शासन ने तत्कालीन पुलिस अधीक्षक अशोक शुक्ल के खिलाफ जांच बैठा दी गई थी। दोबारा विवेचना के आदेश दिए गए थे। एसपी ने विवेचना अपराध शाखा के इंस्पेक्टर नवाब सिंह को सौंपी थी। नवाब सिंह इस वक्त रामपुर में शहर कोतवाल हैं। इस मामले में पिता-पुत्र को कोर्ट में आरोपी बनाया जा चुका है।
यह मामला कोर्ट में विचाराधीन है। इस मामले में अब्दुल्ला आजम की जमानत अर्जी पर सोमवार को सुनवाई हुई। इस दौरान अब्दुल्ला आजम के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि पत्रावली पर उनके वादी के खिलाफ पुख्ता सुबूत नहीं हैं। पुलिस ने सह अभियुक्त के बयान पर झूठा फंसाया है।