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आजमगढ़ : गैंगस्टर अखिलेश यादव की 5.88 लाख की अवैध संपत्ति कुर्क

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जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर हुई कार्रवाई
आजमगढ़। आजमगढ़ जिले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हेमराज मीना के निर्देशन में अपराध और अपराधियों पर नकेल कसने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त अखिलेश यादव की अवैध संपत्ति को कुर्क किया गया। जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर थाना रौनापार पुलिस ने यह कार्रवाई की, जिसमें पांच लाख 88 हजार रुपये की संपत्ति को गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया गया। महराजगंज थाना क्षेत्र के कुढ़ही गांव निवासी अखिलेश यादव शातिर अपराधी है, जिसके खिलाफ 18 सितंबर 2022 को थाना महराजगंज में एफआईआर दर्ज किया गया था। मुकदमा उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम के तहत पंजीकृत हुआ, जिसमें अखिलेश यादव सहित अनिल यादव, संजय यादव, अमरनाथ यादव और रवि यादव नामजद हैं। जांच में पता चला कि अखिलेश ने आपराधिक गतिविधियों से अर्जित धन से अपनी पत्नी सुमन देवी के नाम पर 11 अप्रैल 2019 को कुढ़ही गांव, तहसील सगड़ी में जमीन खरीदी थी। इस जमीन का मूल्य राजस्व विभाग ने पांच लाख 88 हजार रुपये निर्धारित किया था। थानाध्यक्ष रौनापार ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के माध्यम से जिला मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट भेजी थी, जिसके आधार पर 28 फरवरी 2025 को कुर्की का आदेश जारी हुआ। इसके बाद बृहस्पतिवार को नायब तहसीलदार संजय कुमार राय, थानाध्यक्ष रौनापार और महराजगंज पुलिस की मौजूदगी में यह कार्रवाई पूरी की गई। गैंगस्टर अखिलेश यादव ने अपनी पत्नी के नाम से सगड़ी में 17 विस्वा भूमि खरीदी गई थी। आरोपी अखिलेश के खिलाफ नौ मुकदमे दर्ज हैं। गैंगस्टर एक्ट के तहत अखिलेश यादव की अवैध संपत्ति को कुर्क किया गया है। यह कार्रवाई अपराधियों के लिए सख्त चेतावनी है। हमारा लक्ष्य अपराध पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना और समाज को सुरक्षित बनाना है। -चिराग जैन, एसपी ग्रामीण आजमगढ़

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