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राज्य कर्मचारियों और पेंशन धारकों का बढ़ा दो फीसदी महंगाई भत्ता, एक जनवरी से लागू होंगी बढ़ी दरें

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लखनऊ। प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में दो फीसदी की वृद्धि कर दी है। वर्तमान में 53 फीसदी की दर से दिए जा रहे महंगाई भत्ते को 55 फीसदी करने का शासनादेश बुधवार को जारी हो गया। एक जनवरी 2025 से प्रभावी इस निर्णय से लगभग 16 लाख कर्मचारी लाभान्वित होंगे। कर्मचारियों को बधाई देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य कर्मचारियों के हितों का संरक्षण हमारी शीर्ष प्राथमिकता है। राज्य सरकार के खजाने पर एरियर के भुगतान पर मई में 193 करोड़ का अतिरिक्त भार पड़ेगा। पुरानी पेंशन स्कीम के दायरे में आने वाले कार्मिकों के जीपीएफ में 129 करोड़ जमा होगा। इसके बाद जून 2025 से हर महीने 107 करोड़ रुपये का व्यय भार आएगा।

भारत सरकार ने सातवें पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में वेतन पाने वाले कार्मिकों को एक जनवरी 2025 से मूल वेतन का 55 फीसदी दर से महंगाई भत्ता देने का एलान किया था। प्रदेश सरकार भी राज्य कर्मचारियों को भारत सरकार द्वारा तय महंगाई भत्ते की दर का भुगतान उसी तारीख से करती है, जिस तारीख से केंद्र सरकार करती है। इस निर्णय से राज्य कर्मचारी, सहायता प्राप्त शिक्षण व प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकायों के नियमित व पूर्णकालिक कर्मचारी, कार्यप्रभारित कर्मचारी और यूजीसी वेतनमान के दायरे में आने वाले कर्मचारी लाभान्वित होंगे।

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