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जेल में दो मिनट के लिए मिले कातिल मुस्कान और प्रेमी साहिल, लेकिन नहीं किया ये काम

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मेरठ। मेरठ की ब्रह्मपुरी पुलिस ने बहुचर्चित सौरभ हत्याकांड में 54 दिन बाद न्यायालय में चार्जशीट दाखिल कर दी। करीब 1000 पेज की चार्जशीट में पुलिस ने 34 गवाहों के बयान दर्ज किए। गवाहों ने हत्याकांड में पुलिस को अपने बयान और सबूत दिए हैं। मुस्कान की मां कविता रस्तोगी, पिता प्रमोद रस्तोगी ने भी अपनी बेटी के खिलाफ बयान दिए और सौरभ की हत्या का दोषी बताया। पुलिस ने भी अपने चार्जशीट में मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला को ही सौरभ की हत्या का दोषी माना है। तीसरा इस हत्याकांड में कोई नहीं है। चर्चित हत्याकांड में कोई चश्मदीद गवाह भी नहीं है।

ब्रह्मपुरी थाने के प्रभारी निरीक्षक और इस हत्याकांड के विवेचक इंस्पेक्टर रमाकांत पचौरी ने सोमवार को सीजेएम न्यायालय में चार्टशीट दाखिल की। आरोप पत्र में बताया गया कि प्रेम प्रसंग में सौरभ बाधा बन रहा था, इसी कारण मुस्कान और साहिल शुक्ला ने उसकी हत्या कर दी। दोनों ने ही हत्या की साजिश रची थी। तीसरा इसमें कोई नहीं था।

सीने में चाकू घोप कर हत्या करके बाद मुस्कान ने उस्तरे से और साहिल शुक्ला ने छूरी से सौरभ की गर्दन और दोनों हाथ काटे थे। सौरभ को बीच रास्ते से हटाने के बाद दोनों शादी करना चाहते थे। हत्याकांड को अंजाम देन के बाद दोनों शिमला, मनाली, कसौल घूमने गए, वहां पर दोनों पति-पत्नी के रूप में होटलों में ठहरे थे।

एसएसपी डॉ विपिन ताडा ने बताया कि सौरभ हत्याकांड से संबंधित सभी साक्ष्य एकत्र किए गए हैं। साथ ही केस से जुड़े करीब 34 लोगों के बयान को मजबूत आधार बनाया है, ताकि मुस्कान और साहिल को कड़ी सजा मिल सके। सोमवार को आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिए गए है।

पुलिस ने अपने आरोप पत्र में हत्याकांड की वजह प्रेम प्रसंग बताया है। इसमें तंत्र मंत्र का कोई जिक्र नहीं किया है। हत्याकांड के बाद साहिल के कमरे में मिले सामान को लेकर चर्चा की थी कि तंत्र मंत्र के लिए सौरभ की गर्दन काट कर हत्या कर गई है। पुलिस ने जांच में तांत्रिक क्रिया को नकार दिया है। आरोप पत्र साफ लिखा कि मुस्कान और साहिल पढ़ाई के दौरान से ही एक दूसरे को जानते थे। 2019 में दोनों की फिर से मुलाकात हुई, जो प्रेम प्रसंग में बदल गई। सौरभ बाधक बन रहा था इसलिए दोनों ने उसकी हत्या कर दी, ताकि दोनों शादी कर सके।

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