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आजमगढ़: हत्या के मामले में दो आरोपियों को उम्रकैद, 50-50 हजार जुर्माना

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आजमगढ़। जिला एवं सत्र न्यायाधीश जय प्रकाश पांडेय ने शुक्रवार को हत्या के एक मामले में दो आरोपियों, अवनीश राय और दीपक सर्राफ, को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दोनों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। कोर्ट ने जुर्माने की आधी राशि मृतक के पिता को देने का आदेश दिया।

अभियोजन के अनुसार, 27 अक्टूबर 2012 की शाम शाहपुर मौलानी निवासी रामचंद्र सोनी अपनी दुकान बंद कर घर लौट रहे थे। रास्ते में रात करीब 7 बजे तीन अज्ञात हमलावरों ने उन पर हमला कर दिया, मारपीट की और तेजाब डाल दिया। गंभीर रूप से घायल रामचंद्र को पहले जिला अस्पताल और फिर बेहतर इलाज के लिए वाराणसी भेजा गया, जहां एक निजी अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई।

पुलिस जांच में पता चला कि व्यवसायिक रंजिश के चलते गुरु टोला निवासी दीपक सर्राफ, बसही निवासी अवनीश राय और शेषनाथ राय ने इस वारदात को अंजाम दिया। मुकदमे के दौरान शेषनाथ राय की मृत्यु हो गई। पुलिस ने जांच पूरी कर तीनों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी।

अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता प्रियदर्शी पियूष त्रिपाठी और दीपक मिश्रा ने 12 गवाहों को कोर्ट में पेश किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने अवनीश राय और दीपक सर्राफ को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद और जुर्माने की सजा सुनाई।

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