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मऊ में रमेश सिंह काका पर 25 हजार का इनाम घोषित

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जालसाजी के मामले में दो दिन पहले पाया गया था दोषी
मऊ। आईआर गैंग 212 के मुख्य आरोपी रमेश सिंह काका की गिरफ्तारी के लिए पुलिस प्रशासन ने बुधवार को 25 हजार रुपये इनाम का घोषित किया है। पुलिस ने यह कार्रवाई सीजेएम कोर्ट में विचाराधीन जालसाजी मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद फैसले के समय से गायब होने पर किया है। इनाम की राशि की जानकारी देते हुए एसपी इलामारन जी ने बताया कि सरायलंखसी थाना क्षेत्र के कैथवली गांव निवासी रमेश सिंह काका प्रदेश स्तर का माफिया, हिस्ट्रीशाटर, टॉप टेन अपराधी के रूप में पंजीकृत है। उसके खिलाफ शहर कोतवाली में पंजीकृत 1309/2010 धारा 419, 420, 467, 468, 471 भादवि से संबंधित बीते एक जून को सीजेएम कोर्ट द्वारा इसे और उसके एक सहयोगी जावेद आजमी को दोषी करार किया था। दो जून को इसको लेकर फैसला आना था, लेकिन इसके रमेश सिंह काका कोर्ट में नहीं पहुंचा, उधर कोर्ट ने इस मामले में मौजूद दूसरे आरोपी जावेद आजमी को चार वर्ष की सजा सुनाई गई। उधर, कोर्ट द्वारा एनबीडब्लू वारंट जारी करने के बाद पुलिस फरार रमेश सिंह की गिरफ्तारी को लेकर दबिश दे रही है। वहीं इस मामले में पुलिस ने रमेश सिंह काका पर 25 हजार रुपये का इनाम की घोषित किया है।

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