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आजमगढ़ : धारा 52 का प्रकाशन के बाद शत प्रतिशत कराया जाए कब्जा परिवर्तन-जिलाधिकारी

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लापरवाह चकबंदी अधिकारियों के विरुद्ध की जाएगी कड़ी कार्यवाही- जिलाधिकारी
आजमगढ़। जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार ने निर्देश दिया कि धारा 52 के प्रकाशन के बाद भी कब्जा परिवर्तन न करने वाले चकबंदी अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाएगी। धारा 52 के प्रकाशन के बाद भी कब्जा परिवर्तन न होने के अधिकांश मामलो को देखते हुए जिलाधिकारी महोदय द्वारा दिए गए निर्देश में यह कहा गया है कि बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी लालता प्रसाद अहिरवार एवं बन्दोबस्त अधिकारी (अतिरिक्त) रामप्रवेश द्वारा उ०प्र० जोत चकबन्दी अधिनियम की धारा 52 का प्रकाशन कराये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है। परन्तु प्रायः यह देखने में आया है कि धारा 52 के प्रकाशन के बाद भी अनेकों शिकायतें इस आशय की प्राप्त होती है कि चकबन्दी विभाग द्वारा कब्जा परिवर्तन नहीं कराया गया है।
जिलाधिकारी ने बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी लालता प्रसाद अहिरवार एवं बन्दोबस्त अधिकारी (अतिरिक्त) रामप्रवेश को सख्त निर्देश दिया है कि उ0प्र0 जोत चकबन्दी अधिनियम की धारा 52 का प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि ग्राम में कब्जा परिवर्तन हेतु कोई चक अवशेष नहीं है, तथा ग्राम में चकबन्दी से सम्बन्धित अब कोई जायज शिकायत नहीं है तथा 1359फ0 के भू-अभिलेखों में अंकित ग्रामसभा की भूमि से मिलान कर लिया गया है तथा 1359फ0 के भू अभिलेखों में उल्लिखित ग्रामसभा भूमि को क्षति नहीं पहुंचायी गयी है।

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