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आजमगढ़ में गैर इरादतन हत्या के मामले में चार आरोपियों को चार वर्ष की सजा

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आजमगढ़। गैर इरादतन हत्या के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने चार आरोपियों को चार-चार वर्ष के सश्रम कारावास तथा प्रत्येक को 10-10 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर 6 संतोष कुमार यादव की अदालत ने शनिवार को सुनाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार घटना बरदह थाना क्षेत्र के छतरपुर गांव की है।जहां चारपाई बिछाने दो पक्षों में 5 जुलाई 2009 की रात लगभग नौ बजे विवाद हो गया।इस विवाद में दलसिंगार को उनके पड़ोसी जोखन और उनके तीनों लड़के जितेंद्र,विजेंद्र तथा दयाराम ने लाठी डंडा से बुरी तरह से मारपीटा। दलसिंगार को बचाने आए उनके लडके भोजराज को भी मारा।बुरी तरह से घायल दलसिंगार को जौनपुर के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां इलाज के दौरान उसी रात उनकी मृत्यु हो गई। इस मामले में मृतक दलसिंगार की पत्नी शांति देवी ने चारों हमलावरों के विरुद्ध नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद सभी आरोपियों के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित किया। अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता आनंद सिंह तथा अविनाश राय ने कुल 9 गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी जोखन, जितेंद्र, बिजेंदर तथा दयाराम को चार-चार वर्ष के सश्रम कारावास तथा प्रत्येक को दस दस हजार रूपये अर्थ दंड की सजा सुनाई।

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