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आजमगढ़ : प्रतिबंधित दवा की बिक्री पर होगी गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई : डीएम

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आजमगढ़। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में स्वापक नियंत्रण समिति की बैठक हुई। डीएम ने औषधि निरीक्षक को जनपद के सभी मेडिकल स्टोरों का निरीक्षण करने के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसी भी मेडिकल स्टोर पर प्रतिबंधित दवा की बिक्री नहीं होनी चाहिए। सीएचसी, पीएचसी और सरकारी चिकित्सालयों के आसपास के स्टोरों का नियमित निरीक्षण हो और सरकारी लोगो वाली दवाएं प्राइवेट स्टोर से न बिकें। नशीली दवाओं की जांच के लिए पुलिस से समन्वय कर उपकरण प्राप्त करें और निरीक्षण के दौरान थानाध्यक्ष से पुलिस बल साथ लें। व्यावसायिक मात्रा में नशीले पदार्थ पकड़े जाने पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई सुनिश्चित करें। एनडीपीएस एक्ट के मामलों में तत्काल अंतिम रिपोर्ट लगाकर कार्रवाई करें।

डीएम ने माध्यमिक शिक्षा विभाग को स्कूलों में छात्र-छात्राओं के माध्यम से नशा मुक्ति जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए। पूरे जनपद में पोस्टर, बैनर वितरित करें। स्कूलों में निबंध, कहानी और चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित करें तथा नशा मुक्ति शपथ दिलाई जाए। मादक पदार्थों की तस्करी के तरीकों पर अधिकारियों के बीच सूचना आदान-प्रदान करें। बैठक में मुख्य राजस्व अधिकारी संजीव ओझा, अपर पुलिस अधीक्षक ट्रैफिक विवेक त्रिपाठी, औषधि निरीक्षक सीमा वर्मा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

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