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निजी स्कूलों में आरटीई से प्रवेश के लिए शासन का आदेश जारी, दो फरवरी से आवेदन होंगे शुरू; पढ़ें अपडेट

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लखनऊ। यूपी में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में गरीब बच्चों के प्रवेश लिए आवेदन 2 फरवरी से शुरू होंगे। इसके लिए सोमवार को तीन चरणों का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। पिछले साल की अपेक्षा इस बार दो माह देरी से प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो रही है।

ज्ञात हो कि पिछले वर्ष 1 दिसंबर से ही आवेदन शुरू हो गए थे। चार चरण में आवेदन लिए गए थे। इस बारे में राज्य परियोजना कार्यालय की ओर से सभी जिलाधिकारी और बेसिक शिक्षक अधिकारियों को आदेश जारी कर दिया गया है।

आरटीई के तहत प्रवेश लेने वाले छात्रों के लिए आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र के अलावा द्विव्यांग प्रमाण पत्र (जिसके लिए लागू हो) जैसे दस्तावेज लगेंगे।

पहले चरण में आवेदन प्रक्रिया 2 फरवरी से 16 फरवरी तक चलेगी। आवेदन के साथ सत्यापन भी होगा। इसके लिए 18 फरवरी को लाटरी निकाली जाएगी। 20 फरवरी को स्कूल आवंटित किए जाएंगे।

दूसरे चरण में आवेदन 21 फरवरी से 7 मार्च तक होंगे। लाटरी 9 मार्च को निकलेगी। 11 मार्च को स्कूल आवंटित किए जाएंगे।

तीसरे चरण के आवेदन 12 मार्च से 25 मार्च तक लिए जाएंगे। लाटरी 27 मार्च को निकलेगी। 29 मार्च को स्कूल आवंटित किया जाएगा।

आवेदन के अच्छुक छात्र-छात्राएं आधिकारिक वेबसाइट https://rte25.upsdc.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

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