आजमगढ़ : मुबारकपुर मेंं अवैध धन से खरीदी गई 50 लाख कीमत की जमीन की गई कुर्क
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आजमगढ़। जनपद में अपराध और अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने की दिशा में पुलिस व प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 50 लाख रुपये मूल्य की भूमि कुर्क कर ली। यह कार्रवाई थाना मुबारकपुर क्षेत्र से जुड़े धोखाधड़ी के एक मामले में की गई है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. अनिल कुमार के निर्देश पर वादी मैनुद्दीन पुत्र स्व. अब्दुल गफ्फार की तहरीर पर थाना मुबारकपुर में मु0अ0सं0-324/25 धारा 406, 506 भादवि के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। विवेचना के दौरान संपत्ति कुर्की के लिए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय में रिपोर्ट प्रेषित की गई। जांच में सामने आया कि अभियुक्त अमान अहमद पुत्र शहवान एवं फरहाना बानो पत्नी अमान अहमद, निवासी ग्राम करमैनी, थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़ ने पीड़ित से कुल 36 लाख रुपये धोखाधड़ी कर प्राप्त किए। इसमें 16 लाख रुपये आरटीजीएस के माध्यम से तथा शेष धनराशि नगद ली गई। आरोप है कि इसी धनराशि से 4 फरवरी 2022 को ग्राम चांदपट्टी, परगना व तहसील सगड़ी, थाना रौनापार क्षेत्र में कुल 0.1361 हेक्टेयर भूमि (गाटा संख्या 595, 593, 637 व 660) क्रय की गई, जो फरहाना बानो के हिस्से में दर्ज है। न्यायालय ने पत्रावली में उपलब्ध बैनामा, बैंक अभिलेख, लेखपाल रिपोर्ट एवं अभियोजन पक्ष के तर्कों का परीक्षण करते हुए पाया कि उक्त भूमि आपराधिक कृत्य से अर्जित धन से खरीदी गई है। इस आधार पर बीएनएसएस की धारा 107 के अंतर्गत दिनांक 13 जनवरी 2026 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा कुर्की का आदेश पारित किया गया। जिला मजिस्ट्रेट रविन्द्र कुमार के आदेश के अनुपालन में शनिवार को क्षेत्राधिकारी सदर आस्था जायसवाल, प्रभारी निरीक्षक मुबारकपुर शशिमौलि पाण्डेय, नायब तहसीलदार सगड़ी तथा राजस्व व पुलिस की संयुक्त टीम की मौजूदगी में संबंधित भूमि को विधि-विधान से कुर्क कर लिया गया। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अपराध से अर्जित संपत्तियों के विरुद्ध आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
