Latest News

The News Complete in Website

आजमगढ : नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 15 साल की सजा, 22 हजार का जुर्माना

1 min read

आजमगढ़। जनपद में चलाए जा रहे ऑपरेशन कनविक्शन/मिशन शक्ति अभियान के तहत पुलिस, मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन की प्रभावी पैरवी के चलते नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को सख्त सजा दिलाई गई है।

मामला थाना कन्धरापुर क्षेत्र का है, जहां वर्ष 2021 में दर्ज मुकदमे में अभियुक्त बृजभान पुत्र रामराज, निवासी ग्राम लेडूपार पर नाबालिग लड़की को भगा ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने का आरोप था। पीड़िता की परिजनों द्वारा 12 जून 2021 को दी गई तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की थी।

विवेचना के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 376, 504, 506 भादवि व 3/4 पॉक्सो एक्ट के तहत आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। इस दौरान न्यायालय में कुल 11 गवाहों की गवाही कराई गई।

मामले की सुनवाई के बाद आज 17 मार्च 2026 को विशेष पॉक्सो कोर्ट, आजमगढ़ ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 15 वर्ष के कठोर कारावास तथा 22,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि ऑपरेशन कनविक्शन/मिशन शक्ति के तहत गंभीर मामलों में त्वरित और प्रभावी कार्रवाई कर दोषियों को सजा दिलाने का अभियान लगातार जारी है।

0Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *