आज़मगढ़ : नाबालिग अपहरण व दुष्कर्म मामले में दो दोषियों को 8-8 वर्ष की सजा
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पोक्सो कोर्ट ने सुनाया फैसला, प्रत्येक पर 22 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया
आजमगढ़। नाबालिग किशोरी के अपहरण और दुष्कर्म के बहुचर्चित मामले में अदालत ने सुनवाई पूरी करते हुए दो आरोपियों को दोषी करार दिया है। पोक्सो कोर्ट के न्यायाधीश संतोष कुमार यादव ने बुधवार को आरोपी कमलेश और रवि कुमार को 8-8 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोनों पर 22-22 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, जीयनपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में 12 नवंबर 2014 की रात एक नाबालिग किशोरी घर से लापता हो गई थी। पीड़िता के पिता ने गांव के ही कमलेश के खिलाफ अपहरण का नामजद मुकदमा दर्ज कराया था। करीब 15 दिन बाद पुलिस ने किशोरी को बरामद कर लिया। जांच के दौरान मामले में रवि कुमार निवासी वलीदपुर मठिया थाना मुहम्मदाबाद (जनपद मऊ) के साथ ही पीड़िता के गांव की कंचन और अनीता का नाम भी सामने आया। पुलिस ने जांच पूरी कर सभी आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की। मुकदमे की सुनवाई के दौरान अनीता की फाइल अलग कर दी गई, जबकि कंचन के गैरहाजिर रहने पर उसके खिलाफ स्थायी वारंट जारी किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक अवधेश कुमार मिश्रा और दौलत यादव ने कुल दस गवाहों को न्यायालय में पेश किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने कमलेश और रवि कुमार को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।
