आजमगढ़: हत्या के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास, 69,750 रुपये का जुर्माना
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“ऑपरेशन कनविक्शन” के तहत पुलिस की प्रभावी पैरवी रंग लाई, 13 साल पुराने मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला
आजमगढ़। जनपद में “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत पुलिस, मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन की प्रभावी पैरवी के चलते हत्या के एक मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही न्यायालय ने उस पर 69,750 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। यह मामला थाना कप्तानगंज क्षेत्र का है, जहां 26 जून 2012 को वादी अजय उपाध्याय ने तहरीर देकर आरोप लगाया था कि पुरानी रंजिश के चलते अभियुक्त हृदय नारायण पाठक ने साथियों के साथ मिलकर मारपीट की और कट्टे से फायर कर देवीचरन को गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। घटना के संबंध में थाना कप्तानगंज में विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस द्वारा विवेचना पूरी कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। सुनवाई के दौरान कुल 17 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। लंबी सुनवाई के बाद 2 अप्रैल 2025 को जनपद आजमगढ़ स्थित ईसी कोर्ट ने आरोपी हृदय नारायण पाठक को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, “ऑपरेशन कनविक्शन” के तहत अपराधियों को सजा दिलाने के लिए लगातार प्रभावी कार्रवाई की जा रही है, जिससे कानून-व्यवस्था को मजबूत करने में मदद मिल रही है।
