आजमगढ़ : चेक बाउंस मामले में आरोपी को एक वर्ष के कारावास तथा दस लाख रुपए अर्थदंड की सजा
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आजमगढ़। चेक बाउंस के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने एक आरोपी को एक वर्ष के कारावास तथा दस लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। अदालत ने अर्थदंड की पूरी राशि पीड़ित को देने का आदेश दिया है। यह फैसला अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट नंबर 11 अंकित वर्मा ने गुरुवार को सुनाया। इस मामले में पीड़ित सूबेदार यादव निवासी रामपुर थाना सिधारी ने अपने अधिवक्ता विजय बहादुर सिंह के माध्यम से न्यायालय में परिवाद दाखिल किया था। पीड़ित सूबेदार यादव का आरोप है कि आरोपी कंचन प्रजापति पत्नी संतोष प्रजापति निवासी भगतपुर थाना बिलरियागंज ने उससे सात लाख रुपए क़र्ज़ लिया था।जब सूबेदार यादव ने कंचन प्रजापति से अपने कर्ज़ के रूपये की मांग की तब कंचन प्रजापति ने सात अक्टूबर 2022 को सुबेदार यादव को सात लाख रुपए का चेक दिया।जब सूबेदार यादव ने चेक को अपने खाते में जमा किया तब अपर्याप्त बैलेंस के कारण यह चेक बाउंस हो गया।चेक बाउंस के बाद जब पीड़ित सूबेदार यादव ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से अपने कर्ज़ के वापसी के लिए नोटिस भेजा लेकिन कंचन प्रजापति ने कोई जवाब नहीं दिया।तब पीड़ित सूबेदार यादव ने मुकदमा दाखिल किया।इस मामले में दोनों पक्षों के दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी कंचन प्रजापति को एक वर्ष के कारावास तथा दस लाख रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
