आजमगढ़ : गैंगस्टर एक्ट के तहत कुन्टू सिंह गैंग के सदस्य माफिया संजय यादव की 6.20 करोड़ की अवैध संपत्ति कुर्क, की गई कार्रवाई
1 min read
आजमगढ़। जनपद के थाना जहानागंज क्षेत्र में प्रशासन और पुलिस ने संयुक्त रूप से बड़ी कार्रवाई करते हुए गैंगस्टर एक्ट के तहत माफिया गिरोह से जुड़ी करोड़ों की अवैध संपत्ति कुर्क की है। यह कार्रवाई वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन में अपराधियों पर अंकुश लगाने के अभियान के तहत की गई। जानकारी के अनुसार, जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत अभियुक्त संजय यादव की अवैध रूप से अर्जित संपत्ति को कुर्क किया गया। कुर्क की गई संपत्ति का सर्किल रेट 1 करोड़ 91 लाख 42 हजार 767 रुपये आंका गया है, जबकि वर्तमान बाजार मूल्य लगभग 6 करोड़ 20 लाख रुपये बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक, यह संपत्ति प्रदेश स्तर पर चिन्हित माफिया ध्रुव सिंह उर्फ कुन्टू सिंह के गैंग से जुड़े संजय यादव द्वारा आपराधिक गतिविधियों से अर्जित धन से खरीदी गई थी। कुल 4 गाटों में फैली 0.636 हेक्टेयर जमीन जिगरसण्डी और अनेई गांव (तहसील सदर, आजमगढ़) में स्थित है, जिसे अभियुक्त ने अपने परिजनों के नाम पर खरीदा था और उस पर मकान बनाकर रह रहा था। इस मामले में थाना जहानागंज में वर्ष 2023 में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसकी विवेचना के आधार पर कुर्की की कार्रवाई की गई। जिला प्रशासन द्वारा 16 अप्रैल 2026 को आदेश जारी किया गया था, जिसके अनुपालन में 19 अप्रैल 2026 को मौके पर पहुंचकर टीम ने संपत्ति को कुर्क कराया। कुर्की की इस कार्रवाई में तहसीलदार विवेकानन्द दूबे, क्षेत्राधिकारी सदर आस्था जायसवाल, थानाध्यक्ष अतुल कुमार मिश्रा सहित राजस्व व पुलिस टीम मौजूद रही। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि माफिया और अपराधियों के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी, ताकि अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों पर सख्त प्रहार किया जा सके।
