खतौनी में फर्जी तरीके से दर्ज करवाया नाम
1 min readआजमगढ़ के सदर तहसील क्षेत्र के ग्राम सुरसी की भूमि के राजस्व अभिलेखों में कथित रूप से फर्जी तरीके से नाम दर्ज कराने के मामले में कोतवाली पुलिस ने एक व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। यह कार्रवाई राजस्व विभाग की जांच रिपोर्ट और तहसीलदार सदर के निर्देश के आधार पर की गई। राजस्व निरीक्षक रामचरन द्वारा कोतवाली में दी गई तहरीर के अनुसार ग्राम सुरसी, परगना निजामाबाद, तहसील सदर स्थित गाटा संख्या 213/0.1470 हेक्टेयर की खतौनी वर्ष 1428-1433 फसली में पूर्व से विनोद पुत्र हरिलाल, श्रीमती इन्द्रावती पत्नी हरिप्रसाद, रामबेलास पुत्र दरबारी समेत अन्य खातेदारों के नाम दर्ज थे। आरोप है कि 19 जुलाई 2025 को किए गए दुरुस्ती संशोधन के दौरान अभय यादव पुत्र सुदर्शन यादव निवासी देवईत, तहसील मेंहनगर का नाम सहखातेदार के रूप में दर्ज कर दिया गया। राजस्व अभिलेखों की जांच में पाया गया कि पूर्व की खतौनी, नामांतरण बही (आर-6) अथवा अन्य अभिलेखों में ऐसा कोई आदेश उपलब्ध नहीं है, जिसके आधार पर अभय यादव का नाम दर्ज किया गया हो। जांच रिपोर्ट में इसे अवैध रूप से नाम दर्ज कराने का मामला बताया गया है। तहसीलदार सदर के पृष्ठांकन आदेश के अनुपालन में राजस्व निरीक्षक की तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने अभय यादव तथा अन्य अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है।
