फर्जी तरीके से बलात्कार का मुकदमा दर्ज किए जाने के मामले में थानाध्यक्ष बिलरियागंज निलंबित
1 min readआजमगढ़। डीआईजी वैभव कृष्ण की जांच में दोषी मिले थानाध्यक्ष बिलरियागंज को एसपी हेमराज मीणा ने निलम्बित कर दिया है। मामले में जांच को पुलिस उपमहानिरीक्षक वैभव कृष्ण के निर्देश पर मऊ स्थानान्तरण की गयी है। बिलरियागंज प्रभारी विनय कुमार सिंह पर स्थानीय थाना क्षेत्र निवासिनी ने डीआईजी कार्यालय में उपस्थित होकर अपने पुत्र के खिलाफ फर्जी बलात्कार का मुकदमा दर्ज करने की शिकायत की थी। शिकायतकर्ता के अनुसार बड़े पुत्र ने पत्नी को तलाक का नोटिस भेजा था नोटिस भेजने के कुछ दिन बाद ही बहू ने फर्जी तरीके से बिलरियागंज प्रभारी व पुलिसकर्मियों की मिलीभगत से देवर पर बलात्कार का मुकदमा दर्ज करा दिया था। पुलिस उपमहानिरीक्षक वैभव कृष्ण ने पुलिस अधीक्षक को इस मामले की जांच एसपी ग्रामीण से कराने का निर्देश दिया गया। जांच में पाया गया कि मामला संदिग्ध है। क्योंकि थानाध्यक्ष ने मुकदमा दर्ज करने के चार दिन बाद आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इस मामले में न ही किसी का बयान लिया गया न ही फॉरेंसिक साक्ष्य ही जुटाए। इतना ही नहीं घटना स्थल का निरीक्षण भी नहीं किया गया। मुकदमें में पति-पत्नी के तलाक का कोई भी जिक्र नहीं किया गया है। गिरफ्तारी भी साक्ष्यों के आधार पर नहीं की गई है। रिपोर्ट आने के बाद डीआईजी के निर्देश पर एसपी हेमराज मीना ने थानाध्यक्ष विनय कुमार सिंह को निलम्बित कर दिया है। वहीं इस मुकदमे की जांच पुलिस उपमहानिरीक्षक ने मऊ जिले की पुलिस से कराने का निर्देश दिया है।