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प्रधानमंत्री आवास योजना: बुजुर्गों को 30 हजार, विधवाओं को मिलेगी 20 हजार की अतिरिक्त मदद

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नगर विकास विभाग के प्रस्ताव को सीएम योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट बाई सर्कुलेशन मंजूरी दी

लखनऊ। राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना-2 शहरी (पीएमएवाई) के तहत मकान बनाने के लिए बुजुर्गों, विधवा व परित्यक्त महिलाओं को बड़ी राहत दी है। इस योजना में दुर्बल आय वर्ग, निम्न आय वर्ग के साथ ही इस बार मध्य आय वर्ग वालों को पात्र मानते हुए बुजुर्गों को जहां 30 हजार तो परित्यक्त और विधवा महिलाओं को निर्धारित अनुदान के अलावा 20 हजार रुपये की अतिरिक्त मदद दी जाएगी। 12 माह में मकान बनाने वालों को 10 हजार रुपये बतौर पुरस्कार दिए जाएंगे। इससे संबंधित नगर विकास विभाग के प्रस्ताव को सीएम योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट बाई सर्कुलेशन मंजूरी दे दी। योजना के तहत लभार्थियों को मौजूदा प्रावधान में अनुदान के तौर पर ढाई लाख रुपये देने की व्यवस्था है। अब प्रदेश सरकार अपने स्तर से बुजुर्गों, विधवा व परित्यक्त महिलाओं को अतिरिक्त राशि देकर मदद करेगी। प्रस्ताव के मुताबिक इन मकानों को पांच साल तक न बेचा जा सकेगा और न दूसरे के नाम पर हस्तांतरित किया जा सकेगा। शहरी क्षेत्रों के लिए नगर विकास विभाग को जिम्मेदारी दी गई है।

योजना में चार श्रेणियां हैं। पहली ब्याज सब्सिडी, लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण, भागीदारी में किफायती आवास और किफायती किराए की आवास योजना। पहली योजना में लोन लेने वालों को बैंकों से ढाई लाख रुपये तक अनुदान मिलेगा। दूसरी योजना में जिनके पास अपनी जमीन है, उस पर 30 वर्ग मीटर में निर्माण के लिए ढाई लाख रुपये तक अनुदान दिया जाएगा। तीसरी योजना में विकास प्राधिकरण और आवास विकास परिषद इस योजना में बनाए गए दुर्बल आय वर्ग, निम्न आय वर्ग के साथ ही मध्य आय वर्ग को ढाई लाख रुपये तक छूट मिलेगी। चौथी योजना किराए के लिए मकान बनाए जाएंगे।

योजना के लिए ऐसे परिवार पात्र होंगे जिनका देश में कहीं अपना कोई मकान नहीं है। एक लाभार्थी परिवार में पति, पत्नी, अविवाहित पुत्र और पुत्री को माना जाएगा। योजना में विधवा, अविवाहित महिलाओं, दिव्यांगजनों, वरिष्ठ नागरिकों, ट्रांसजेंडर्स, एससी-एसटी, अल्पसंख्यक और समाज के अन्य वंचित वर्गों को प्राथमिकता दी जाएगी।

योजना के तहत सफाई कर्मचारी, पीएम स्वनिधि योजना में लाभान्वित स्ट्रीट वेंडर, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना में आने वाले कामगार, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, भवन निर्माण और अन्य निर्माण श्रमिक, झुग्गियों व चालों में रहने वाले परिवारों के साथ वरिष्ठ नागरिकों को चिह्नित करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

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