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आजमगढ़ : बाइक चलाने के विवाद में आठ साल पहले हुई थी हत्या, दोषी को उम्रकैद की सजा; जुर्माना भी लगा

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आजमगढ़। हत्या के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने एक दोषी को आजीवन कारावास तथा पचास हजार रुपए अर्थ दंड की सजा सुनाई। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर 6 संतोष कुमार यादव की अदालत ने शुक्रवार को सुनाया।

अभियोजन पक्ष के अनुसार आरोपी सुनील कुमार यादव उर्फ कूंटू पुत्र दूधनाथ निवासी ऐनपुर थाना जीयनपुर अपने मौसेरे भाई कमलेश यादव पुत्र सुरेश निवासी केशवपुर थाना जीयनपुर के साथ 7 अप्रैल 2017 की भोर में चार बजे शहर कोतवाली क्षेत्र के हाफिजपुर स्थित पेट्रोल पंप पर पेट्रोल लेने पहुंचा। पेट्रोल लेने के बाद बाइक कौन चलाएगा इस बात को लेकर दोनों में विवाद हो गया।

इसी विवाद में सुनील उर्फ कूंटू ने कमलेश को कट्टे से गोली मार दी। जिससे मौके पर ही कमलेश की मौत हो गई। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद आरोपी सुनील के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित कर दिया।

अभियोजन पक्ष की तरफ से कुल नौ गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया गया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने दोषी मिले सुनील उर्फ कुंटू को आजीवन कारावास तथा पचास हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।

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