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आजमगढ़: प्रेमिका की हत्या के मामले में प्रेमी को उम्रकैद, 50 हजार जुर्माना

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आजमगढ़। जिला एवं सत्र न्यायाधीश जय प्रकाश पांडेय ने बुधवार को प्रेमिका की हत्या के मामले में आरोपी धनंजय को आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अदालत ने जुर्माने की आधी राशि मृतका की मां को देने का आदेश दिया।

अभियोजन के अनुसार, नीलम सरोज, निवासी दोरजी धौरहरा, थाना बिलरियागंज, ने 1 दिसंबर 2022 को जीआरपी थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। नीलम की चचेरी बहन प्रियंका को मई 2022 में आरोपी धनंजय, निवासी शाहपुर, थाना जहानगंज, बहला-फुसलाकर भगा ले गया था। दबाव बनाकर प्रियंका को वापस बुलाया गया और उसे मुंबई भेज दिया गया। धनंजय मुंबई में भी प्रियंका से जबरन मिलने की कोशिश करता रहा, लेकिन परिवार की सख्ती के कारण नाकाम रहा।

1 दिसंबर 2022 को प्रियंका, नीलम और परिवार वाले गोदान एक्सप्रेस से एक शादी में शामिल होने आजमगढ़ स्टेशन पहुंचे। वहां धनंजय ने प्रियंका पर चाकू से हमला कर उसका गला रेत दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद धनंजय ने खुद का गला रेतने की कोशिश की। पुलिस ने जांच के बाद धनंजय के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की।

अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता प्रियदर्शी पियूष त्रिपाठी और दीपक मिश्रा ने आठ गवाह पेश किए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने धनंजय को दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई।

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