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आजमगढ़: चोरी के मामले में दो दोषी करार, कोर्ट ने सुनाई 1 साल 7 माह की सजा

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ऑपरेशन कनविक्शन के तहत प्रभावी पैरवी से मिली सफलता, मुबारकपुर थाने में दर्ज था मुकदमा

आजमगढ़। जनपद में चलाए जा रहे ऑपरेशन कनविक्शन अभियान के तहत पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी के चलते चोरी के मामले में दो आरोपियों को न्यायालय ने दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। मामला मुबारकपुर थाना क्षेत्र का है। वादी अफरोज अहमद पुत्र हाजी मोहम्मद अशहद निवासी भटौरा थाना मुबारकपुर ने 25 अगस्त 2024 को थाने में तहरीर देकर बताया था कि दीपक गुप्ता पुत्र जग्गू गुप्ता निवासी काशीराम आवास ब्लॉक नंबर-20 मकान नंबर-232 थाना कोतवाली और रोशन अली उर्फ राजा पुत्र मोहम्मद जुबैर निवासी काशीराम आवास ब्लॉक नंबर-24 मकान नंबर-370 थाना कोतवाली ने कॉन्वेंट स्कूल के पीछे बने कमरे से पांच पंखे, एक बैटरी और एक इनवर्टर चोरी कर लिया था। तहरीर के आधार पर पुलिस ने थाना मुबारकपुर में मुकदमा संख्या 324/2024 धारा 305 व 317(2) बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की। विवेचना के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया और मुकदमे के दौरान पांच गवाहों का परीक्षण कराया गया। मामले की सुनवाई के बाद 10 मार्च 2026 को सीजेएम कोर्ट आजमगढ़ ने दोनों आरोपियों दीपक गुप्ता और रोशन अली उर्फ राजा को दोषी पाते हुए प्रत्येक को 1 वर्ष 7 माह के कारावास की सजा सुनाई है। पुलिस ने इसे ऑपरेशन कनविक्शन अभियान के तहत एक महत्वपूर्ण सफलता बताया है।

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