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आजमगढ़ : नाबालिग किशोरी के अपहरण तथा दुष्कर्म के मुकदमे में आरोपी को दस वर्ष के सश्रम कारावास की सजा

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आजमगढ़। नाबालिग किशोरी के अपहरण तथा दुष्कर्म के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने एक आरोपी को दस वर्ष के सश्रम कारावास तथा पंद्रह हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई।यह फैसला पॉक्सो कोर्ट के जज संतोष कुमार यादव ने सोमवार को सुनाया।अभियोजन पक्ष के अनुसार रानी की सराय थाना क्षेत्र के एक गांव से सत्रह वर्षीया पीड़िता 04 मई 2016 को स्कूल पढ़ने गई लेकिन शाम को घर वापस नहीं आई। पीड़िता को स्कूल से पप्पू राम निवासी लुचुई लाटघाट थाना जीयनपुर बहला फुसलाकर भगा ले गया। पप्पू राम पीड़िता को लुधियाना लेकर गया और चार महीने तक उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद आरोपी के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित किया। अभियोजन पक्ष की तरफ से विशेष लोक अभियोजक अवधेश कुमार मिश्रा तथा दौलत यादव ने कुल आठ गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया।दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी पप्पू राम को दस वर्ष के सश्रम कारावास तथा पंद्रह हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

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